रुचि सिंह सेंगर। राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। जिले में दो चरणों में होने वाले नगर निकाय का चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 19 वार्डों वाले नगर पंचायत एकमा बाजार में प्रथम चरण में आगामी 10 अक्टूबर को मतदान होगा। यहां मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए आरक्षण रोस्टर की पूर्व में ही घोषणा हो चुकी है। इस बीच अधिसूचना जारी होने के साथ ही शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही नगर पंचायत एकमा बाजार में होने वाले मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पद हेतु प्रत्याशियों के सभी चेहरे नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेंगे।हालांकि सभी पदों के संभावित प्रत्याशियों ने मतदाताओं से व्यक्तिगत जन संपर्क शुरू कर दिया है।
बदलाव के बाद पहली बार एक मतदाता तीन पदों हेतु करेगा मतदान:
चुनाव प्रणाली में इस बार हुए बदलाव के तहत पहली बार एक मतदाता तीन पद के प्रत्याशियों के चुनाव हेतु मतदान कर सकेगा। पुरानी व्यवस्था के अनुसार पहले सिर्फ एक पद वार्ड पार्षद के प्रत्याशी को ही वोटर चुनते थे। शेष दो पदों मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद हेतु चुनाव नव निर्वाचित वार्ड पार्षदों के द्वारा किया जाता रहा है।
नगर पंचायत एकमा बाजार के लिए यह है निर्धारित चुनावी शेड्यूल:
एआरओ सह बीडीओ डॉ. सत्येंद्र पाराशर के बताया कि सारण जिले में निकाय चुनाव की तिथियों के एलान हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत एकमा बाजार में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लिए 10 लेकर 19 सितंबर 2022 तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। संवीक्षा प्रक्रिया 20 व 21 सितंबर को संपन्न होगी। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की वापसी के लिए अंतिम तिथि 22 से 24 सितंबर तक रहेगी। प्रत्याशियों की सूची व चुनाव चिन्ह का आवंटन 25 सितंबर को होगा। इसके बाद 10 अक्टूबर को प्रथम चरण में सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। वहीं मतगणना की तिथि 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
ईवीएम के माध्यम से होगा चुनाव:
नगर निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है।हर बूथ पर तीन बैलेट यूनिट और तीन कंट्रोल यूनिट का प्रयोग होगा। वहीं चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग नहीं होने को सुनिश्चित किया गया है।
यह है आरक्षण रोस्टर:
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत एकमा बाजार में चुनाव के लिए विभिन्न पदों हेतु पूर्व में ही आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। जिसमें मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का पद अनुसूचित जाति (अन्य) के प्रत्याशी के लिए आरक्षित किया गया है।
नगर पंचायत एकमा बाजार के 19 वार्ड पार्षद में आरक्षित व अनारक्षित रोस्टर :
- वार्ड 1 : अनारक्षित
- वार्ड 2 : अनुसूचित जाति महिला
- वार्ड 3 व वार्ड 4 : अनारक्षित महिला
- वार्ड 5 : अनुसूचित जनजाति
- वार्ड 6 : अनारक्षित
- वार्ड 7 : पिछड़ा वर्ग महिला
- वार्ड 8 : अनारक्षित महिला
- वार्ड 9 : अनारक्षित
- वार्ड 10 व वार्ड 11: अनारक्षित महिला
- वार्ड 12 : अनारक्षित
- वार्ड 13 : अनारक्षित महिला
- वार्ड 14 : अनुसूचित जाति (अन्य)
- वार्ड 15 व वार्ड 16 : पिछड़ा वर्ग
- वार्ड 17 : अनुसूचित जाति
- वार्ड 18 व वार्ड 19: अनारक्षित


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