छपरा(सारण)। प्रमंडलीय आयुक्त सह अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूनम के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आगामी 23 सितम्बर 2022 को अपराह्न 04ः00 बजे से आयुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी है। उन्होंने बताया कि इच्छुक वाहन संचालक परमिट के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में, कम्प्यूटर टाइप्ड समय-सारणी के 07 प्रतियों के साथ अधिसूचित मार्ग संख्या अंकित कर विहित शुल्क की पूर्ण राशि के चालान एवं सभी अद्यतन कागजातों के साथ दिनांक 17 सितम्बर 2022 तक परिवहन विभाग के वाहन सिटिजन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन दे सकते है। आवेदन पत्र एवं कम्प्यूटर टाइप्ड समय-सारणी की सभी 07 प्रतियों पर आवेदक अपना पूर्ण हस्ताक्षर सुनिश्चित करेंगे। स्टेज कैरेज वाहन के आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि वे सरकार की अधिसूचना द्वारा चिह्नित मार्गां भाया सहित के लिए ही आवेदन देंगे। साथ ही समय-सारणी के प्रस्ताव में चिह्नित मार्गों के सभी पड़ावों को अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। चिह्नित पड़ावों के अतिरिक्त किसी अन्य पड़ाव का समय-सारणी अंकित नही करेंगे। प्राधिकार की गत बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में परमिट के लिए ऑनलाईन आवेदन ही नियमित रूप से स्वीकार्य है। वाहन स्वामियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
ऑनलाईन रूप से प्राप्त आवेदन के संदर्भ में आपत्ति ई-मेल के माध्यम से rtasarsnbihar@gmail.com पर अथवा कार्यालय में रखे बाक्स में डाला जा सकता है। आवेदित मार्ग 3 या तीन से अधिक प्राधिकार क्षेत्र के लिए अनुमान्य नहीं होगा, अर्थात् इस प्राधिकार क्षेत्र से पटना जाने वाली बसों को हाजीपुर होकर जाने के लिए स्टेज कैरेज परमिट के लिए आवेदन नहीं दिया जाएगा। प्रकाशित कार्यावली के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति की स्थिति में आपत्तिकर्ता वाहन के सभी मान्य कागजात एवं निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 19 सितम्बर 2022 से दिनांक 20 सितम्बर 2022 तक अपनी आपत्ति कार्यालय में रखे बॉक्स में डाल सकते हैं। अधूरे कागजातों एवं निर्धारित शुल्क में कमी के साथ आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक की तिथि दिनांक 23 सितम्बर 2022 को निर्धारित समय पर आवेदक एवं आपत्तिकर्त्ता की उपस्थिति सभी मान्य कागजातों की मूल प्रतियों के साथ वांछित होगी। सुनवाई हेतु उपस्थित होने वाले आवेदक एवं आपत्तिकर्त्ता, कोविड के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में सुनवाई के दौरान आवेदक अपनी अनुपस्थिति में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते है। एक प्रतिनिधि मात्र एक वाहन स्वामी का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।
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