राष्ट्रनायक न्यूज

Rashtranayaknews.com is a Hindi news website. Which publishes news related to different categories of sections of society such as local news, politics, health, sports, crime, national, entertainment, technology. The news published in Rashtranayak News.com is the personal opinion of the content writer. The author has full responsibility for disputes related to the facts given in the published news or material. The editor, publisher, manager, board of directors and editors will not be responsible for this. Settlement of any dispute

नगरपालिका चुनाव को लेकर जिले में लगा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

राष्ट्रनायक न्यूज।

छपरा (सारण)। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नं0 नि0)- सह- जिला पदाधिकारी सारण राजेश मीणा के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा योगेन्द्र कुमार के द्वारा बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन पर विचारोपरांत राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा नगरपालिका आम निर्चाचन 2022 के प्रथम चरण के लिए मतदान 18 दिसम्बर 202एवं मतगणना 20 दिसम्बर 202 तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान 28 दिसम्बर 202एवं मतगणना दिनांक 30 दिसम्बर 202को सम्पन्न कराये जाने का निर्देश संसूचित किया गया है। नगरपालिका निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा नगरपालिकाओं के मतगणना उपरांत विधिवत रूप से परिणाम घोषणा के पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों, प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा, जुलूस का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने लिए निर्देश पूर्व से लागू है तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये है। अतएव 02 दिसम्बर 2022 से नगर पंचायत चुनाव आम निर्वाचन 2022 की समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मढ़ौरा नगर पंचायत, एवं मषरख नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत निषेद्याज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नही होगी। यह आदेश शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय, महाविद्यालय में जाने वाले छात्र, छात्राओं एवं कर्तव्य तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नही होगा कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले लगे दण्डाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।