राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सारण रजनीश कुमार राय के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वितीय निगम, बिहार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष-2020-21 एवं 2021-22 के लिए सारण जिला को कर्णांकित राषि के अन्तर्गत प्रखंडवार आवेदकों को ऋण अनुशंसित की गई है। बताया गया कि अबतक 82 लाभुकों द्वारा एकरारनामा बुक पूर्ण कर लिया गया है। 75 लाभुकों को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना द्वारा ऋण वितरण कराया जा चुका है। ऋण वितरण हेतु अनुशंसित आवेदकांे कि सूची जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि शेष बचे हुए लाभुकों के लिए दिनांक 13.02.2023 से 15.02.2023 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, सारण, छपरा में षिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चयनित आवेदक अपने गारेन्टर के साथ उपस्थित होकर ऋण संबंधी कागजी कार्रवाई पूर्ण कराना सुनिष्चित करेंगे। उक्त षिविर में अनुपस्थित रहने वालें लाभुकों के चयन को रद्ध करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विषेष जानकारी हेतु जिला अल्पसंख्यक कार्यालय सारण, छपरा में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि एक लाख रूपये तक की ऋण राशि के लिए ऋणधारक द्वारा स्वयं ऐसे व्यक्ति को गारन्टर बनाना होगा जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान की कागजात हो। बाॅण्ड निष्पादित कराते हुए उसकी स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति समर्पित करेंगे। एक लाख के उपर पाँच लाख तक रूपये सरकारी कर्मी/अद्ध सरकारी कर्मी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी/आगंनबाड़ी कर्मी/पंजीकृत मदरसों के षिक्षक/नियोजित षिक्षक जिनकी सेवा कम से कम पाँच वर्ष हो। पंजीकृत वक्फ के मोतवल्ली, आयकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी, ऋण राषि के समतुल्य अचल सम्पति का बन्धेज के साथ गारेन्टी बाण्ड निष्पादित कराना होगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना हेतु कागजीकरण के समय आवेदक को बैंक पासबुक की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आधार से खाता आधार से लिंक हो। सहकारी एवं ग्रामीण बैंक के बैंक खाता इसमें शामिल नही किये जाऐंगे। बीस अदद चेक उŸार दिनांकित, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं दो फोटो रंगीन पासपोर्ट साईज। इसके अलावे गारेन्टर को भी कुछ वांछित कागजात जमा करना आवष्यक है जिनसें एक लाख रूपये तक के ऋण हेतु गारेन्टर का आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, मूलप्रति भी साथ लाएंगे। गारेन्टर के मकान का रेन्ट रसीद या जमीन के मालगुजारी अद्यतन रसीद की छायाप्रति के साथ मूल प्रति भी साथ लायेंगे। गारेन्टर को अपना दो फोटो रंगीन पासपोर्ट साईज लाना आवष्यक है।
इसके अलावे एक लाख रूपये से अधिक के ऋण हेतु गारेन्टर का आॅफिस आई॰डी0 एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रतिमूति, अद्यतन वेतन विवरणी मूल तथा जिसमें सेवा निवृति की तिथि अंकित हो। गारेन्टर की सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छाया प्रति, गारेन्टर का दो फोटो रंगीन पासपोर्ट साईज। इसके अलावे उन्हें सभी कागजातों की मूल प्रति कार्यालय में दिखाना आवष्यक होगा। आयकर दाता की व्यक्तिगत गारेन्टी हेतु आवष्यक कागजातों में पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, एवं आई.टी.आर. अद्यतन 2 साल की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आई.टी.आर शून्य न हो, मूलप्रति भी लाना आवष्यक है।
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