राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। जिले में मैट्रिक परीक्षा को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी राजेश मीणा ने कई आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने हर हाल में नकल पर नकेल कसने को लेकर सभी पदाधिकारियों से स्पष्ट शब्दों मे कहा कि किसी भी परीक्षा केन्द्र पर नकल करते परीक्षार्थी पकड़े जाते है तो परिक्षार्थियों के साथ- साथ केन्द्रधीक्षक एवं वीक्षक पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने इसबार मैट्रिक यानी माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2023 के कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने को लेकर प्रतिनियुक्त केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, गश्तीदल दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, सुपर जोनल दण्डाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि परीक्षा दिनांक 14 फरवरी से 22 फरवरी 2023 की बीच संपन्न होगी। शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए जिला में 68 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। जिसमें सदर अनुमंडल क्षेत्र में 53, सोनपुर अनुमंडल क्षेत्र के 06 एवं मढ़ौरा अनुमंडल क्षेत्र के 09 परीक्षा केन्द्र शामिल है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा। प्रथम पाली पूर्वाहन 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली का आयोजन अपराह्न 2.00 से अपराह्न 05:15 बजे अपराहन तक होगी। बताया गया कि परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गयी है। परीक्षा के दौरान कहीं भी नकल की शिकायत मिलती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हर हाल में कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर निर्देश दिया है।
शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर केन्द्रों पर तैनात होंगे पुलिस पदाधिकारी व बल
वार्षिक माध्यमिक यानी मैट्रिक परीक्षा को कदाचारमुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए आयोग के निर्धारित मानक के अनुरूप प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 1-4 सशस्त्र पुलिस बल, महिला पुलिस बल, स्टैटिक दण्डाधिकारी, गश्ती दण्डाधिकारी एवं जोनल दण्डाधिकारी-सह-उड़नदस्ता दण्डाधिकारी, सुपर जोनल दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेंगे एवं परीक्षा के समाप्ति के बाद भी केन्द्र पर उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे।
परीक्षा केन्द्र में जूता-मोजा पहन कर प्रवेश नहीं करेंगे परीक्षार्थी
जिले में आयोजित होने वाले मैट्रिक परीक्षा के दौरान इसबार परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में जूता-मोजा पहन कर प्रवेश नहीं करेंगे। परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की सहायता से सख्ती से परीक्षार्थियों की शारीरिक जाँचोपरांत, उनके प्रवेश पत्र को देख कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेने देंगे।
कदाचारमुक्त परीक्षा को ले केन्द्र बाहर व अंदर लगेगा सीसीटीवी, नकल कराने वाले के गतिविधियों पर होगी पैनी नजर
मैट्रीक परीक्षा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए परीक्षा केन्द्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थलों पर सीसी.टीवी लगाया जाएगा ताकि बाहर से परीक्षा में बाधा पहुंचाने एवं नकल कराने वालों पर नजररखी जा सके। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्रॉफी कराने का निदेश दिया गया। सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा की सफाई प्रत्येक पाली में परीक्षा शुरु होने से पूर्व सुनिश्चित करायेंगे।
सीट प्लान के अनुरूप बेन्च पर दौ बैठेंगे परीक्षार्थी
जिलाधिकारी ने सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक को निदेश दिया है कि वें परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान आयोग के द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सीट प्लान को परीक्षा कक्ष के अलावे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निदेश दिया गया है। ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके। एक बैंच पर दो परीक्षार्थी ही बैठेंगे। परीक्षा कक्ष में प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में न्यूनतम दो वीक्षक रहेंगे। परीक्षा के अवधि में सभी के लिए मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
परीक्षा हॉल में मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डीवाइस ले जाने पर रोक
परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिभाईस चिट, चाकू, माचिस, ब्लेड आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई भी परीक्षार्थी इन उपकरणों एवं नकल के चिट पूर्जा के साथ पकड़े जाएंगे उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं परीक्षा केन्द्र पर मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, पर्याप्त लाईटिंग व्यवस्था कराने का भी निदेश दिया गया।
कदाचार कराते पकड़े जाने पर होगी जेल
कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किये गये अभिभावकों, परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और दंड के साथ-साथ जेल भी भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्त्वपूर्ण परीक्षा है, जिसके सफल संचालन में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी विशेष सर्तकता रखते हुए अपनी जवाबदेही निभाएंगे।
परीक्षा केन्द्रो के 500 गज की परिधी में लागू होगी धारा 144
जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने के लिए डीएम निर्देशित किया है। धारा 144 लागू होने के बाद परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधी में कोई भी व्यक्ति शस्त्र-अशस्त्र, पांच व्यक्तियों के समूह में इक्कठा नहीं होंगे। साथ हीं परीक्षा अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी रोक लगा दिया गया है।
शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने को ले खुला नियंत्रण कक्ष
मैट्रिक परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है। जिसका दूरभाष संख्या-06152-242444 है। यह नियंत्रण कक्ष परीक्षा के दौरान प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे से संध्या 05:30 बजे तक कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष के प्रभार में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के महा प्रबंधक कुमारी शीला, मोबाइल नंबर- 6202907340 रहेंगी। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी मोबाईल नम्बर 8544411907. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा, मोबाईल नम्बर 9473191269, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर छपरा मोबाईल नम्बर 9431800075 से संपर्क परीक्षा से संबंधित सूचना दी जा सकती है। इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी मढौ़रा, मोबाईल नम्बर 9471191270, अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर मोबाईल नम्बर 9431800071 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
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