सिटी रिपोर्टर। छपरा
जिले में रामनवमी का त्यौहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी राजेश मीणा एवं पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने संयुक्त रूप से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। जिलाधिकारी कहा की आगामी 30 मार्च को रामनवमी मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन भगवान राम और सीता की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाले जाने की परम्परा है। इस अवसर पर अस्त्रों के साथ भी बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल होते है। यह शोभा यात्रा नगर थाना क्षेत्र में पंकज सिनेमा के पास से प्रारंभ होकर साहेबगंज, खनुआ करीमचक, कटहरीबाग, मौना चौक, साढ़ा ढाला, योगिनियां कोठी, नगरपालिका चौक भगवान बाजार थाना क्षेत्र के भरत मिलाप चौक, स्टेशन, गुदरी चौक, धर्मनाथ मंदिर, कटरा अस्पताल चौक होते हुए देर रात्रि तक नगर थाना रोड स्थित पुस्तकालय के पास समाप्त होती है। शोभा यात्रा के मार्ग में बहुत जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते है, जिसके कारण विधि-व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा को आदेशित किया है कि इस पूरे मार्ग पर विधि-व्यवस्था का आकलन कर शोभा यात्रा को नियमानुसार अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे एवं आवश्यकतानुसार दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
चिन्हित 16 स्थलों पर प्रशासन की रहेगी विशेष नजर
जिला दण्डाधिकारी बताया कि जिला के चिन्हित 16 स्थलों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। इन सभी चिन्हित स्थलों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। दिनांक 31 मार्च को शुक्रवार होने के कारण मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों द्वारा मस्जिद में नमाज अदा किया जाएगा एवं उसी दिन 03 – सारण स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान भी होना निर्धारित है। चुनाव प्रक्रिया चलने के कारण आदर्श आचार संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इसलिए सभी अनुमंडल पदधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए किसी प्रकार का जुलूस नहीं लिकाला जाय।
जुलूस में अश्लील गानों तथा धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने वाले नारे लगाये जाने पर पूर्ण रहेगा प्रतिबंध
पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव मंगला ने रामनवमी पर निकाले जाने वाले जुलूस हेतु शत-प्रतिशत लाइसेन्स लेना अनिवार्य बताया गया। साथ ही प्रस्तावित रूट का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से करने को कहा है। उन्होनें कहा कि कोई भी जुलूस बिना स्कोर्ट के नहीं रहेगा और जूलूस की समाप्ति तक स्कोर्ट जुलूस के साथ रहेगी। सभी जुलुस में वीडियोग्राफर निश्चित रूप से रखने को निर्देशित किया गया। साथ ही रामनवमी के जुलूस के दौरान अस्त्र-शस्त्र, प्रतिबंधित जानवरों का प्रदर्शन, भड़कीले गाने आदि का प्रदर्शन न होने पाये। रामनवमी पर निकाले जाने वाले जुलूस में अश्लील गानों तथा धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने वाले नारे लगाये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दण्डाधिकारी के द्वारा साम्प्रदायिक तत्वों पर प्रभावी ढंग से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। इस दौरान अवैध शराब बनाने एवं बिक्री एवं उपयोग करने वालों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी तथा शराबबंदी कानून का कठोरता से अनुपालन करवाया जाएगा।
जिला नियंत्रण कक्ष की होगी स्थापना
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे और समन्वय स्थापित कर स्थिति पर सतर्क नजर रखेंगे। रामनवमी के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जो दूरभाष संख्या- 06152-242444 पर कार्यरत रहेगा। इसके वरीय प्रभार में डॉ गगन, अपर समाहर्त्ता सारण, मो. संख्या-9473191268 और श्री सौरभ जायसवाल, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, सारण, मो.संख्या-8544428112 रहेंगे। जिसपर रामनवमी पर्व से संबंधित सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है।
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