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विस निर्वाचन से पूर्व तैयारी शुरू, 15 मई तक सभी कर्मियों का डाटाबेस होगा तैयार

छपरा(सारण)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना के पत्रांक-वी1-3-16/ 2025-1185 दिनांक 29 मार्च 2025 द्वारा आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए कार्मियों का जिला स्तर पर डाटाबेस संधारित किये जाने का निदेश प्राप्त है। इस आलोक में डाटाबेस संचारित किये जाने का कार्य विभागीय स्तर पर द्रुतगति से प्रारम्भ है और इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सारण छपरा के पत्रांक-554/ दिनांक 09.04.2025 द्वारा जिला स्तर के सभी विभागीय पदाधिकारी एवं कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि यह कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 24 के अन्तर्गत संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। इसमें पीठासीन पदाधिकारी एवं अन्य मतदान कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। दिये गये निदेश के अनुसार सभी विभाग के प्रधान को उनके अधिनस्थ कार्मिकों की सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना है। संबंधित विभाग के प्रधान को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से देना है। उनके विभाग के सभी कर्मियों का नाम सम्मलित है और कोई कार्मिक छूटे नहीं हैं। मुख्यतः शिक्षा विभाग के प्रत्येक कार्यालय एवं प्रत्येक विद्यालय की सूची कार्यालयवार एवं कर्मीवार पृथक कर के भेजने को निदेशित किया गया है। सभी विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के डाटाबेस उपलब्ध कराने के जिम्मेवारी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। इसके अतिरिक्त कर्मियों की संख्या बल के विषय में जिनका वेतन भुगतान कोषागार से होता है, उनके मामले में संधारित आंकड़ो से भी मिलान कर लेने को निदेशित किया गया है। आयोग के निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी ने कार्मिकों की सूची का संग्रहण जिला स्थापना शाखा के माध्यम से कराने का निदेश दिया है, साथ ही उन्होने जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को दिनांक 15 मई 2025 तक सभी डाटाबेस की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने का दायित्व सौपा है। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आयोग के निदेशानुसार किसी भी विभाग में कार्यरत अनुबंध कर्मी जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन तया बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्ति किये गये है, उनका भी डाटाबेस में प्रविष्टि किया जाना है। संविदा कर्मी का भी डाटाबेस यद्यपि तैयार किया जाना है, परन्तु उनसे निर्वाचन में किस प्रकार की सेवा ली जाएगी, यह आयोग के निदेश पर निर्भर करेंगा।