- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम- 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहेंः जिला पदाधिकारी
जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा आज कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गई और शिकायत का निवारण किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 08 मामलों की सुनवाई की गई जिसमें 01 मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया तथा शेष 07 मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। साथ ही परिवादी अनिल कुमार सिंह के अतिक्रमण सम्बन्धी मामले में सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी, इसुआपुर के वीसी के माध्यम से अनुपस्थित रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए उनपर 1000 रुपए का आर्थिक दंड लगाने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी अमन समीर ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।


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