मोटरवाहन अधिनियम-1988 की धारा-161(3) के तहत सड़क परिवहन और राजर्माग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा “Compensation to Victim of Hit and Run Motor Scheme, 2022 अधिसूचित की गई है, जो दिनांक-01.04.2022 से प्रभावी है। इस Scheme के तहत दावा आयुक्त-सह-जिला पदाधिकारी, सारण के स्तर से ‘हिट एण्ड रन” मामलों में मुआवजा की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं साधारण बीमा परिषद् मुम्बई (General Insurace Council Mumbai) के द्वारा सीधे मृतक के निकटतम आश्रित के बैंक खाता में मुआवजा की राशि का भुगतान किया जाता है। कतिपय कारणों से वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों का मुआवजा सम्बन्धी आवेदन बहुत कम संख्या में प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण मुआवजा भुगतान की कार्रवाई में अनावश्यक विलंब होता है। कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने का कारण जागरूकता में कमी हो सकता है। उक्त कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु थानावार शिविर के आयोजन का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। जिन थानों में 10 या उससे अधिक मामले लंबित हैं, उन थानों में मुआवजा भुगतान का आवेदन प्राप्त करने हेतु थानावार कैम्प की तिथि निर्धारित की गई है। इस कैम्प में संबंधित अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं मोटरयान निरीक्षक उपस्थित रहकर सभी लंबित मामलों में संबंधित आश्रितों से आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर मुआवजे के भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।


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