छपरा(सारण)। शहर के गुदरी बाजार निकट होम्योपैथिक कॉलेज के पास नगर निगम की नाले की जमीन को अस्थाई संरचना द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया था। जिसके संबंध में दिनांक 5 मई 2025 को बजरिया नोटिस के माध्यम से नगर पालिका अधिनियम की धारा 435 (3 )के अनुरूप अतिक्रमित भूखंड पर बनाए गए समस्त और अस्थाई संरचनाओं को 48 घंटे के अंदर ध्वस्त कर समस्त मालवा को नाला के संपूर्ण भूखंड से हटाने का निर्देश दिया गया था। उक्त समय अवधि के उपरांत भी अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आज दिनांक 10 मई को उपरोक्त वर्णित स्थल पर नगर निगम की नाले की संपूर्ण भूखंड पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंडाधिकारी सुनील कुमार उपनगर आयुक्त,पुलिस अवर निरीक्षक विद्यानंद ठाकुर एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी।नगर निगम से जेसीबी, ट्रैक्टर एवं पर्याप्त संख्या में मजदूर लगाया गया। अतिक्रमण स्थल को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया हैI समस्त मलबा हटा दिया गया है जिससे आवागमन सुचारू रूप से चालू है।


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