कोरोना संकट: कोरोना महामारी को लेकर सभी तरह की धार्मिक जमावड़ा प्रतिवंधित रहेगा- जिलाधिकारी
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार द्वारा 6 सितम्बर तक के लिए अनलाॅक-3 को विस्तारित किया गया है। इस अवधि में सभी धार्मिक स्थलों को आमलोगों के लिए बंद रखा गया है तथा किसी भी तरह के धार्मिक जमावड़े को प्रतिबंधित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकार के स्पष्ट गाईट लाईन के बावजूद भी धार्मिक अवसरों या पर्व-त्योहार के अवसर पर लोगों का छिटफूट जमावड़ा देखा जा रहा है जो कोरोना संकट के समय में मानव जीवन के लिए खतरनाक है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक अवसरों पर लोगों का सार्वजनिक स्थलों या धार्मिक स्थलों पर इकट्टा होना प्रतिवंधित है जिसका अनुपालन सभी लोग करें। इस वर्ष मुहर्रम का पर्व 30 अगस्त को मनाये जाने की संभावना है। इसको लेकर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य षिया वक्फ बोर्ड, पटना तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के द्वारा कोरोना संकट के समय अनलाॅक-3 के गाईड लाईन का पुर्णतः पालन करते हुए मुहर्रम पर्व मनाये जाने के संबंध में अपील भी जारी की गयी है।
इस बार के मुहर्रम पर निकलने वाले ताजिया, शस्त्र प्रदर्शन, डीजे, जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध
जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी अंचलों एवं थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक भी की जा रही है। जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि मुहर्रम के अवसर पर अलम, ताजिया, सिपर अथवा अखाड़े का कोई जुलूस नहीं निकाला जायेगा। शस्त्र प्रदर्शन भी नहीं होगा तथा लाउडस्पीकर अथवा डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया नही रखा जायेगा तथा अखाड़े का आयोजन भी नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि इमामबाड़ा में उसके प्रबंध समिति के सदस्यगण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपस्थित रह सकते हैं। लोग अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर्व को मनायेंगे।


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