मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहनों के खरीद पर मिलेंगे पचास फीसदी अनुदान
मशरक प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सारण डीटीओ जय प्रकाश ने योजना की सफलता के लिए विकास मित्रों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा, जीपीएस राजेश्वर प्रसाद समेत दर्जनों विकास मित्र मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से संबंधित तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। मौके पर डीटीओ सारण ने बताया कि पूरे सारण जिले में सबसे निचले पायदान पर मशरक पर हैं। जिसके चलते विकास मित्र की बैठक आयोजित की गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वाहन दिया जा सके।वही उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत चार से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। खरीदे गए वाहन का परिचालन पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुसार इस योजना के अधीन प्रत्येक पंचायत के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तीन तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो लाभुकों को सवारी वाहन खरीद के लिए अनुदान दिया जाना है। अनुदान की राशि वाहन की खरीद मूल्य (वाहन का एक्स-शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर) के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रुपए होगी।


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