गाँव के बेरोज़गार को वाहन के लिए मिलेगा अनुदान : CM ग्राम परिवहन योजना के सातवें चरण के लिए आवेदन शुरु

मशरक(सारण) मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सातवें चरण के लिए 11 सितम्बर से पंचायतवार आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 31 अक्टूबर 2020 तक पंचायतवार आवेदन लिया जाएगा और 24 नवंबर 2020 को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने शेड्यूल जारी किया है।मशरक बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों में इस योजना के प्रति उत्साह एवं सकारात्मक परिणाम को देखते हुए पंचायतवार निर्धारित लाभुकों की संख्या के लक्ष्य को बढ़ाया गया है, ताकि अधिक से अधिक इच्छुक लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अब प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जाएगा। 4 अनुसूचति जाति/जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। पहले इस योजना के तहत हर पंचायत के लिए 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाता था, जिसमें तीन लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं दो लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होते थे। प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर इस योजना का काफी प्रभाव पड़ा है। इस योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, एवं स्वयं का वाहन होने से उनका आत्म सम्मान भी बढ़ा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुगम सुविधा प्राप्त हुई है।
बीडीओ मशरक राजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नये वाहनों की खरीद कर सकते हैं। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिषत तक की राशि अथवा एक लाख रुपए होगी। ई रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है- वाहन का एक्स-शोरुम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर कुल राशि।
पूर्व के अस्वीकृत भी कर सकते है आवेदन : उन्होंने बताया कि वैसे इच्छुक व्यक्ति जिनका आवेदन पूर्व के चरणों में किसी कारणवश अस्वीकृत हो गया था, इस चरण में नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही वैसे इच्छुक व्यक्ति जिनका चयन हुआ था, परंतु संबंधित पंचायत में रिक्ति नहीं रहने के कारण प्रतीक्षा सूची में रह गए एवं योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके, वे भी इस चरण में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि 24 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रखंड कार्यालय के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराया जाएगा। 24 नवंबर से लगातार वाहन खरीद के पश्चात चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन दे सकेंगे। आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर अनुदान की राशि सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा।
सातवां चरण का यह पूरा शिड्यूल
पंचायतवार आवेदन की तिथि- 31 अक्टूबर 2020 तक
औपबंधिक चयन सूची का प्रकाशन- 10 नवंबर 2020
आपति आमंत्रण- 10 नवंबर-19 नवंबर 2020
आपति निराकरण- 23 नवंबर 2020 तक
अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन- 24 नवंबर 2020


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