नगरा :- प्रखंड क्षेत्र में की सरकार की फरमान नहीं मानने वाले और सरकार के मानको के अनुरूप खरा नहीं उतरने वाले साथ ही अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग व स्कूल संचालकों के द्वारा सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है । ज्ञातव्य हो कि 13 मार्च को ही बिहार सरकार के द्वारा यह आदेश पारित कर दी गई थी कि कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालय, महाविद्यालय , कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल इत्यादि इत्यादि को 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा। सरकार के इस आदेश एवं सारण जिला अधिकारी द्वारा निर्गत आदेश का पालन खैरा बाजार स्थित बहुतेरे कोचिंग संस्थानों के द्वारा नहीं किया जा रहा है और यह धड़ल्ले से अपने कोचिंग का संचालन कर रहे हैं । सूत्रों की माने तो कोचिंग चलाने का जो मानक होना चाहिए इन संचालकों के पास उपलब्ध ही नहीं है तथा इनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है ।चुकी कोचिंग संचालक अपने कोचिंग को खोल रखे हैं इसलिए छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर इनके कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं इस उम्मीद से कि हम कोचिंग नहीं जाएंगे तो हमारा पढ़ाई पिछड़ जाएगा।
क्या कहते है अधिकारी
इस संबंध में नगरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्रीनिवास ने बताया की सारण जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र के सभी सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालय, महाविद्यालय , कोचिंग संस्थान आदि को 31 मार्च तक बंद रखने का जिला प्रशासन के तरफ से आदेश हुआ था पर मेरे संग्यान में आया है कि अभी भी नगरा प्रखण्ड अन्तर्गत कुछ निजी कोचिंग और स्कूल चल रहे हैं। जॉँच के क्रम में अगर सही पाये जाते है तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द विधिसमत कार्रवाई की जाऐगीँ।
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