एससी-एसटी समुदाय के 10 हत्या पीड़ित परिवारों को मिलेगा पेंशन व 154 जातीय भेदभाव एवं 9 छेड़खानी से पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा राशि, प्रशासन ने शुरू की कवायद
-डीएम ने जिला कल्याण पदाधिकारी को एससी-एसटी पीड़ित परिवारों मुआवजा व पेंशन देने का दिया निर्देश
राष्ट्रनायक न्यूज।छपरा
अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय पर अत्याचार एवं जातीय भेदभाव करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तो किया जा रहा है, फिर भी ऐसे अत्याचार एवं जातीय भेदभाव में अभी तक कमी नहीं आयी है। जिला प्रशासन एससी-एसटी अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा एवं पेंशन राशि के वितरण की कवायत तो शुरू कर दी है। परंतु आश्चर्य की बात है कि ऐसे अत्याचार का उन्मूलन करने को लेकर जनजागरूकता अभियान एवं व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार नहीं कर रहे है। जिससे अनुसूचित जाति-जन जाति समुदाय के लोगों पर अत्याचार में वृद्धि हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिले के विभिन्न थानों के अंतर्गत अत्याचार के शिकार करीब 164 पीड़ितों एवं 16 अपनी जान गवाने वाले पीड़ित परिजनों का पेंशन राशि देने की कवायद शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचर निवारण अधिनियम के तहत शोषण के शिकार लोगों को मुआवजा राशि एवं अपनी जान गवाने वाले पीड़ितों को पेंशन राशि भुगतान करने को लेकर बैठक किया। जिसमें उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को पीड़ित परिवारों को मुआवजा एवं पेंशन राशि भुगतान करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। जिसके आलोक में जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा ने सभी प्रखंडों के कल्याण पदाधिकारी को पीड़ितों का बैक खाता एवं आधार का सत्यापन कर राशि भुगतान करने के लिए प्रतिवेदन की मांग की है।
157 पीड़ितो के बीच वितरण किया जाएगा 41.13 लाख रूपये
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले करीब 157 पीड़ितों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक पीड़ित परिवार को करीब 25 हजार रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा। इनमें से एक पीड़ित को 15 हजार रूपये तथा दो पीड़ित को 22 हजार 500 रूपये दिया जाएगा। जबकि शेष 154 जातीय भेदभाव से पीड़ितों के बीच करीब 38 हजार 500 रूपये वितरित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति-जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मारपीट, चाकू, अग्नेयास्त्र से जख्मी एवं जातिय भेदभाव से पीड़ित लोगों को कोर्ट से दोषी करार दिये जाने पर एक लाख रूपये देने का प्रावधान है। जबकि मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल किये जाने पर मुआवजा राशि का 25 फीसद राशि पीड़ित को दी जाती है। ताकि जातीय भेदभाव करने वाले के विरूद्ध लड़ने वाले पीड़ितों को सहुलियत हो सके।
10 पीड़ित परिजनों को मिलेगा पेंशन
शोषण की परिमाटी स्थापित करने वाले लोगों द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के लोगों पर अत्याचार करते हुए हत्या कर दिया गया है। ऐसे पीड़ित परिजनों के जीवन यापन के लिए सरकार द्वारा पेंशन राशि दिये जाने का प्रावधान है। जिसके तहत जिले के विभिन्न थानों के करीब 10 पीड़ित परिजनों पेंशन राशि भुगतान किया जाएगा। जिसके लिए करीब 55 लाख रूपये वितरण किया जाएगा। जिसके अनुसार प्रथम किस्त के करीब छह पीड़ितों के बीच 8.25 लाख की दर से 49.50 लाख रूपये विरतण किया जाएगा। जबकि द्वितीय किस्त के चार पीड़ितों के बीच 4.12 लाख रूपये की दर से करीब 16.50 लाख रूपये भुगतान किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जातीय भेदभाव एवं हत्या के पीड़ितों के बीच 55 लाख रूपये का वितरण किया जाएगा। जिसे भुगतान करने को लेकर जिला प्रशासन को कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एक पीड़ित परिवार को करीब पांच हजार रूपये पेंशन एवं 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। ऐसे में परिवारों को अभी चार माह से पेंशन राशि भुगतान नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने यथाशीघ्र सभी पीड़ित परिवारों को पेंशन राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है।
छेड़खानी से पीड़ित 9 दलित महिलाओं को मिलेगा 6.75 लाख
जातीय भेदभाव से पीड़ित अनुसूचित जाति-जन जाति समुदाय के पीड़ितों के बीच करीब 6.75 लाख रूपये का वितरण किया जाएगा। जिसमें करीब 9 पीड़ित महिलाओं के प्रथम किस्त की राशि 75 हजार रूपये प्रति पीड़ित की दर से भुगतान किया जाएगा। जो मुआवजा राशि का 10 फिसद राशि भुगतान किया जाएगा।
मुआवजा व पेंशन देने को ले विकास मित्र पीड़ितों से प्राप्त कर रहे है बैंक खाता एवं आधार कार्ड
जिले के सभी प्रखंडों में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा राशि देने को लेकर कल्याण पदाधिकारी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसको लेकर सभी विकास मित्रों को पीड़ित परिवारों बैंक खाता एवं आधार कार्ड प्राप्त करने यथाशीघ्र कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। जिस पर सभी प्रखंडों के विकास मित्र पीड़ितों से विहित कागजात प्राप्त कर रहे है।
एसीसी-एसटी पीड़ित को मुआवजा एवं पेंशन देने का क्या है नियम
अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के लोगों पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थलों या सड़क के किनारे तथा अन्य जगहों पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करना, भेदभाव करना, मारपीट करने पर संबंधित थाने में शिकायत करने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। वहीं अगर किसी अन्य समुदाय के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के लोगों पर जातीय भेदभाव कर मारपीट करते हुए हत्या कर देने पर स्थानीय थाना पुलिस कार्रवाई करती है। जिसका अनुशंधान करते हुए पुलिस कोर्ट में आरोप पत्र एवं केस डायरी जमा करती है। जिसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक को दी जाती है। ऐसे मामलों में हत्या के शिकार पीड़ित परिजनों को पेंशन एवं जातीय भेदभाव से पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए जिलाधकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाता है। जिस पर जिलाधिकारी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण समिति का बैठक कर पीड़ितों को मुआवजा एवं पेंशन देने के लिए आवश्यक निर्देश देते है। जिस पर पीड़ितों को पेंशन एवं मुआवजा दी जाती है।
इन थाना क्षेत्र के हत्या पीड़ित परिवारों को मिलेगा पेंशन
जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों के अनुसूचित जाति समुदाय के करीब 10 पीड़ित परिवारों को जीवन यापन के लिए प्रतिमाह पेंशन राशि दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार परसा, रिविलगंज, मांझी, नगर, भेल्दी व अमनौर का एक-एक, मढ़ौरा व बनियापुर के दो-दो थाना क्षेत्र के पीड़ितों के बीच राशि का वितरण किया जाएगा।
इन थाना क्षेत्र के पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा राशि
जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के अनुसूचित जाति समुदाय के जातीय भेदभाव के शिकार करीब 154 लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार जिले के अमनौर, जलालपुर, नयागांव, सहाजितपुर, कोपा, अकिलपुर, छपरा रेल थाना, इसुआपुर में एक-एक, डेरनी व भेल्दी में दो-दो, मकेर, दाऊदपुर, सोनपुर पहलेजा ओपी, परसा, रिविलगंज में तीन-तीन, रसुलपुर, भगवान बाजार, मुफ्फसिल, दरियापुर, पानापुर व जनता बाजार में चार-चार, दिघवार, खैरा व अवतार नगर में पांच-पांच, डोरीगंज में छह, नगर थाना आठ, मढ़ौरा एवं एकमा में नौ, एससी-एसटी थाना में 18 एवं गड़खा थाना क्षेत्र के 19 पीड़ितों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा।
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