क्षेत्र में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी बरतें पूरी चैकसी- व्यय प्रेक्षक
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। बिहार विधान सभा निर्वाचन- 2020 को सारण जिला में सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वरा नियुक्त व्यय प्रेक्षक रामानाथन आर एवं साहिल गोयल के द्वारा समाहरणालय सभागार में जिला अग्रणी प्रबंधक (एलडीएम), पुलिस पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त उड़नदस्ता दल तथा स्टैटिक सर्विलांस दल के साथ बैठक कर अभी तक ट्रैकिंग संबंधी किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी और महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये। इस अवसर पर प्रेक्षकगण द्वारा कहा गया कि विधान सभा निर्वाचन में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख रू0 तक निर्धारित है। यह सीमा इस लिए निर्धारित की गयी है ताकि चुनाव में धन की शक्ति (मनी पावार) को नियंत्रित किया जा सके और निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को समान अवसर मिल सके। प्रेक्षकगण द्वारा कहा गया कि आप सभी लोग जमीनी स्तर पर कार्य के लिए प्रतिनियुक्त हंै। आप सभी को पूरी तरह से चैकन्ना रह कर क्षेत्र में कार्य करना है और एक-एक चीज पर नजर रखनी है।
व्यय प्रेक्षक के द्वारा बताया गया कि जिला में कुल 72 चेक पोस्ट बनाये गये हैं जहाँ गाड़ियों की सघन जाँच की जाय। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सारण जिला के एकमा, माँझी एवं छपरा विधान सभा क्षेत्र को व्यय संवेदनशील घोषित किया गया है। इस स्थिति में उन तीनो विधान सभा क्षेत्रों में एफएसटी एवं एसएसटी को विशेष रूप से सतर्क रहकर कार्य करना होगा।
एलडीएम सारण को निर्देश दिया गया कि जिला के सभी बैंक शाखाओं से एक लाख रूपये से अधिक की संदिग्ध कैश ट्रांजेक्शन का दैनिक प्रतिवेदन जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी जाय। अभ्यर्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों तथा क्लोज रिलेटिव्स के बैंक खातों से संदेहास्पद लेन-देन पर नजर रखी जाय। इसके अतिरिक्त अगर एक ही खाता संख्या से आरटीजीएस या एनईएफटी द्वारा नगद राशि का असमान्य हस्तानान्तरण किया जा रहा हो तो उसकी सूचना भी उपलब्ध करायी जाय। बैठक में प्रक्षकों ने कहा कि जो टीम अच्छा कार्य करेगी उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। दरियापुर में बाईक की डीकी से 6 लाख रूपये, एकमा में 1 लाख 77 हजार तथा रिविलगंज में 73 हजार की नगद राशि पकड़ने तथा जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं कराने पर की गयी जब्ती की सराहना की गयी।
इस अवसर पर अपर समाहत्र्ता डॉ0 गगन ने बताया कि नगदी की जब्ती अगर संध्या पहर की जाति है तो नजदीक के अंचल में राशि को डबल लॉक में रखवा दिया जाय तथा अगली सुबह उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाय। बैठक में प्रेक्षक गण के साथ अपर समाहत्र्ता, संयुक्त आयुक्त वाणिज्यकर, अपर अनुमंडल पदधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, एलडीएम सहित एफएसटी एवं एसएसटी के सदस्य उपस्थित थें।


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