कैमरे की सधन निगरानी में होगी 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा: जिलाधिकारी
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा संचालित 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की संयुक्त ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए उपस्थित केन्द्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर हाल में परीक्षा कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न करायी जाय। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा कक्ष की वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षा के दौरान आयोग द्वारा प्रतिनियुक्ति फोटोग्राफर के द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी का फोटोग्राफी भी होगी। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 31 वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जिला मुख्यालय स्थित तीन परीक्षा केन्द्र, लोकमान्य उच्च विद्यालय, न्यू एएनडी उच्च विद्यालय, बड़ा तेलपा एवं तपेश्वर सिंह महाविद्यालय, छपरा में दिनांक 06 दिसम्बर को आयोजित होगी। जिसमें 547 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा का आयोजन को दो पाली में होगा। प्रथम पाली पूर्वाह्न 11:30 बजे से 01:15 बजे अपराह्न तथा द्वितीय पाली 02 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक का होगा। परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 03 स्टैटिक दण्डाधिकारी- सह- प्रेक्षक, 02 जोनल दण्डाधिकारी- सह- समन्वय प्रेक्षक, 01 उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी सहित पुलिस पदाधिकारी, सषस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है जो परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटा पूर्व अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान कोविड-19 के मद्देनजर निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। परीक्षा के अवधि में सभी के लिए मास्क का प्रयोग एवं सोषल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में क्लिपबोर्ड, कलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, चिट पुर्जा, कॉपी किताब, चाकू माचिस, ब्लेड, इलेक्ट्रॉनिक गजट आदि को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा को परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दे दिया गया है। परीक्षा के लिए अनुमंडल कार्यालय, सदर छपरा के परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका नं0-06152- 242444 है जो परीक्षा के दिन प्रातः 09:00 बजे से 6:00 बजे संध्या तक कार्यरत रहेगा। जिस पर परीक्षा से संबंधित सूचना दी जा सकेगी।
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