शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त मुक्त होगी परीक्षा: जिलाधिकारी
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। जिलाधिकारी डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्राप्त पत्र के आलोक में फौकनियाँ एवं मौलवी परीक्षा- 2021 का आयोजन 11 जनवरी से 16 जनवरी तक छपरा मुख्यालय के पाँच परीक्षा केन्द्रों में दो पालियों में होगी। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि फौकनियाँ के लिए 347 एवं मौलवी परीक्षा के लिए 381 परीक्षार्थी भाग लेंगे। मुख्यालय छपरा के गांधी उच्च विद्यालय दौलतगंज, बिशेश्वर सेमिनरी, राजकीय कन्या उच्च विधालय, छपरा को फौकनियाँ के लिए केन्द्र बनाया गया है जबकि मदरसा फैयाजुल उलूम, दादा साहेब मजार, नबीगंज छपरा एवं जिला स्कूल छपरा को मौलवी परीक्षा के लिए केन्द्र बनाया गया है। दोनों परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा। प्रथम पाली पूर्वाह्न 8:45 बजे से 12 बजे मध्यान तक एवं दूसरी पाली का आयोजन अपराह्न 01:45 बजे से 5:00 बजे अपराह्न तक होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा का संचालन शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त होगा। इसके लिए दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, स्टैटिक दण्डाधिकारी, गष्तीदल दण्डाधिकारी, 1-4 सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है जो परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मीनट पूर्व अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। उड़नदस्ता दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को सत्त भ्रमणशील रहकर परीक्षा का संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करने का निर्देश दिया गया है। सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान कोविड-19 के मद्देनजर निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सीट प्लान को परीक्षा कक्ष के अलावे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्षित करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके। परीक्षा के अवधि में सभी के लिए मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी मात्र एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे। परीक्षा केन्द्र में कलकुलेटर, ग्रॉफ पेपर, मोबाईल फोन, चिट पुर्जा, कॉपी किताब, चाकू माचिस, ब्लेड, इलेक्ट्रॉनिक गजट आदि के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा को परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दे दिया गया है। परीक्षा के लिए अनुमंडल कार्यालय, सदर छपरा के परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका नं0-06152-242444 है जो परीक्षा के दिन प्रातः 07:30 बजे से 5:30 बजे संध्या तक कार्यरत रहेगा।


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