दो लाख 95 हजार रुपये का जेई ने लगाया जुर्माना
- जेई ने बिजली चोरी की दर्ज कराई प्राथमिकी
- परसागढ में बिजली चोरी के विरुद्ध चलाया छापेमारी अभियान
एकमा (सारण)। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा एकमा के कनीय अभियंता गौतम कुमार द्वारा आवेदन देकर बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चलाकर दो लोगों पर विद्युत चोरी की प्राथमिकी एकमा थाने में दर्ज कराई गई है। इस संबंध में जेई श्री कुमार ने बताया कि विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत – पूर्ति प्रमंडल, छपरा पश्चिमी के आदेशानुसार विद्युत ऊर्जा चोरी के विरूद्ध छापेमारी दल का गठन किया गया। जिसमें जेई श्री कुमार के अलावा लाईनमैन मो. साकिब, मानव बल संतोष पाठक, अवध किशोर राय द्वारा छापेमारी के दौरान सघन जांचोपरांत विद्युत ऊर्जा चोरी करते हुए दो लोग पाए गए। श्री कुमार ने बताया कि परसागढ बाजार स्थित माता दी राइस मिल मालगोदाम संचालक जितेन्द्र महतो, पिता – सहदेव महतो, परसा बाजार वार्ड नंबर- 3 परसादीनाथ मोड़, राम जानकी मठ के पास घरेलू कार्य हेतु विद्युत संबंधित कागज था। जिसका उपभोक्ता पजीयन संख्या 12420113151 है। जिनके पास कुल बकाया सात हजार सत्रह रूपये है। आरोप है कि इनके पास राइस मिल में व्यवसायिक कार्य करने हेतु विद्युत कनेक्शन का काजात नहीं था। जिसके जांचोपरांत पाया गया कि इनके परिसर का लोड 13 किलोवाट है। जिसे राइस मिल के कार्य हेतु उपयोग कर रहे थे। इनके द्वारा लगभग एक लाख 52 हजार 850 रुपये की क्षति की गई है। जबकि 7017 रुपये बकाया है। अब इनसे एक लाख 59 हजार 867 रुपये की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने तक इनके द्वारा व्यवसायिक कार्य हेतु बिजली सम्बधन का कागज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी तरह से जब छापेमारी दल दोपहर बाद सघन जांच करने जय माता दी राइस मिल संचालक जितेन्द्र महतो पिता – सहदेव महतो निवासी परसा बाजार वार्ड नंबर- 3 परसादी नाथ मोड़ पहुंचे तो पाया कि इनके पास विद्युत सम्बंध का का कागज नहीं था। इसी राइस मिल से सर्विस वायर रचकर बगल में अपने ईंट चिमनी भट्ठी परिसर में भी बिजली का उपयोग कर रहे थे। जांच के उपरान्त पाया गया कि इनके परिसर का लोड 14 किलोवाट है। जिसे राइस मिल एवं ईंट चिमनी भट्ठी के कार्य हेतु उपयोग कर रहे थे। इससे लगभग एक लाख 42 हजार 122 रुपये की क्षति हुई और उतना का ही जितेन्द्र प्रसाद को लाभ प्राप्त हुआ है। यह राशि जितेन्द्र प्रसाद से वसूल होगी। प्राथमिकी दर्ज होने तक इनके द्वारा औद्योगिक कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन का कागज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया है कि उक्त व्यक्ति के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधित) की धारा 135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गई है।


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