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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं होंगे परेशान, इन राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं होंगे परेशान, इन राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अगर आप वाहन चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिना डीएल वाहन चलाना जुर्म है। वहीं, देश के नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये के जुमार्ने का प्रावधान है, जो पहले महज 1,000 रुपये था। ऐसे में डीएल बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं और दलालों के झांसे में आगकर काफी पैसा गंवा देते है। अब कुछ राज्यों ने सहूलियत दी है। अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर या झारखंड में रहते हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए आपको महज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म को आॅनलाइन भरना होगा और मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आप टेस्ट के लिए अपना एक स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। स्लॉट के बुक होने के बाद आवेदक को टेस्ट के लिए एक तारीख मिलेगी, जिसे सुविधा के अनुसार चुना जा सकता है। नई प्रक्रिया के तहत आवेदक को स्लॉट बुक होने के बाद तत्काल आॅनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करना होता है। इसके बाद आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार लाइसेंस परीक्षा के लिए तारीख का चुनाव कर सकते हैं। वेबसाइट पर ही आॅनलाइन फीस जमा करने का गेटवे दिया जाता है।

आवेदक को सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, इससे पूर्व आवेदक को एक आॅनलाइन टेस्ट से गुजरना होता है। इसके लिए आपको अपने सम्बंधित ट्रासपोर्ट आॅफिस में आॅनलाइन परीक्षा देनी होती है। इस आॅनलाइन टेस्ट में कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका जवाब महज 10 मिनट के भीतर ही देना होता है। जो आवेदक 10 में से 6 या उससे ज्यादा प्रश्नों के सही जवाब दे देते हैं, उन्हें ही टेस्ट में पास माना जाता है। इस टेस्ट में पास होने के सर्टिफिकेट को आवेदक के मेल आईडी पर मेल कर दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट की प्रिंट आउट कॉपी आप कहीं से भी ले सकते हैं।