राष्ट्रनायक न्यूज

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उपमुखिया पद पर निर्वाचित होने के 20 माह बाद भी वार्ड सदस्य के समकक्ष मिल रहा मानदेय भत्ता

  • बीडीओ को शिकायती-पत्र देकर राशि स्थानांतरित करने की मांग की
तरैया (सारण)। प्रखण्ड के तरैया पंचायत के गंडार गांव निवासी व वार्ड संख्या-03 की सदस्या ज्ञानती देवी के उपमुखिया पद पर निर्वाचित होने के 20 माह बाद भी वार्ड सदस्य के समकक्ष मानदेय भत्ता भुगतान होने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़िता नवनिर्वाचित उपमुखिया ज्ञानती देवी ने तरैया बीडीओ को एक शिकायती-पत्र देकर उपमुखिया के समकक्ष मानदेय भत्ता भुगतान करने की मांग की है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि दिनांक- 27.06.2019 को उपमुखिया के पद पर निर्वाचित हुई एवं मुझे निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया गया। लेकिन उपमुखिया पद पर निर्वाचन होने के लगभग 20 माह बाद भी मुझे वार्ड सदस्य के समकक्ष पांच सौ रुपये मानदेय भत्ता ही प्राप्त हो रहा है। जबकि सरकारी नियमानुसार उपमुखिया को बारह सौ रुपये मासिक भत्ता देने का प्रावधान है। वहीं पराजित पूर्व उपमुखिया लीला देवी के खाते में अब भी उपमुखिया के समकक्ष बारह सौ रुपये मासिक मानदेय भत्ता भुगतान किया जा रहा है। अबतक उनके खाते में लगभग चौदह हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। नवनिर्वाचित उपमुखिया ने निर्वाचन अवधि के बाद पूर्व उपमुखिया के खाते में भुगतान की गई राशि की रिकवरी कर अपने खाते में स्थानांतरित करने की मांग की है। इस सम्बंध में पूछने पर तरैया बीडीओ राकेश कुमार ने बताया कि उपमुखिया ज्ञानती देवी के निर्वाचन सम्बंधित सूचना वरीय पदाधिकारियों को भेज दी गई है। उपमुखिया के मानदेय सम्बंधित भुगतान ऑनलाइन जिला कार्यालय से किया जाता है।