रक्त की कमी को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
• रक्त-दाताओं को रक्तदान करने पर मिलेगी विशेष सर्टिफिकेट
• स्वैच्छिक रक्त-दाताओं को अवागमन के लिए मिलेगी पास
• ब्लड डोनेशन केन्द्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन करने के निर्देश
पूर्णियाँ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के कारण जरुरी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हुयी हैं. जिसमें ब्लड बैंकों के सुगम संचालन में भी बाधा आई है. इसे ध्यान में रखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉ. हर्ष वर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय को ब्लड बैंकों के कुशल क्रियान्वयन के संबंध में एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम व संक्रमितों व संदिग्धों सहित आमलोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आवश्यक प्रबंधन किये जाने को लेकर राज्य की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उल्लेखनीय काम किया है. लेकिन इस दौरान सरकारी व गैर-सरकारी ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को बरकरार रखने के लिए और भी आवश्यक इंतजाम किये जाने हैं. कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर हो रही रोकथाम व लॉकडाउन के मद्देनजर रक्तदान शिविर का आयोजन संभव नहीं है. लेकिन इन तमाम हालात में ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध कराया जाना भी आवश्यक है. एडवाइजरी में कहा गया है कि रक्त का उपलब्ध कराया जाना कई कारणों से आवश्यक हैं. वैसे लोग जो थैलसिमिया, स्किल सेल एनिमिया व हिमोफीलिया से पीड़ित हैं उन्हें नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जाना निहायत जरूरी है.
मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को स्वैच्छिक रक्तदान की अपील करने की सलाह:
एडवाइजरी के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय अखबारों, टीवी व रेडियो चैनल के माध्यम से आम लोगों से अपील करने की बात कही गयी है. साथ ही रक्तदान संबंधी सूचनाओं को ई-रक्तकोश पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कहा गया है. यह एक ऐसा पोर्टल है जहाँ रक्तदाताओं के रिकॉर्ड मौजूद होते हैं. साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक रक्त समूह की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जा सकती है. इसके लिए भावी रक्तदाताओं को इस पोर्टल पर रक्तदान के लिए रजिस्ट्रर किये जाने के लिए कहा गया है. ब्लड बैंकों को यह आदेश दिया गया है कि ई- रक्तकोश पोर्टल पर नियमित रूप से रक्त की उपलब्धता की जानकारी दी जाये.
ब्लड ट्रांसपोर्टशन के लिए उपलब्ध कराया जायेगा वाहन:
एडवाइजरी के माध्यम से राज्यों को रक्त को जमा करने व उसके सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक इंतजाम करने की सलाह दी गयी है. विभागीय वाहन नहीं होने की स्थिति में भाड़ा पर वाहन का इंतजाम करने की भी बात बताई गयी है ताकि क्षेत्र में लोगों को पर्याप्त मात्रा में आसानी से रक्त सुलभ कराया जा सके. एडवाइजरी में रक्तदाताओं के लिए एक निश्चित समय तय करने पर जोर दिया गया है. साथ ही तय समय सीमा को आवश्यकतानुसार बढ़ाने की बात कही गयी है. रक्तदान करने वालों को क्रमबद्ध तरीके से आने और रक्तदान करने के लिए कहा गया है. साथ ही रक्तदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन किए जाने की बात कही गयी है.
रक्तदाताओं को मिलेगा पूरा सम्मान, जारी होगा पास:
कोरोना संक्रमण के कारण आम लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. ऐसे में स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं के आवागमन में दिक्कत नहीं हो इसका भी ध्यान दिया गया है. एडवाइजरी में बताया गया है कि रक्तदाताओं के आवागमन को आसान करने के लिए उन्हें पास मुहैया कराया जाए. साथ ही कोरोना संकटकाल में रक्तदान करने वाले इन रक्तवीरों को रक्तदान से संबंधित विशेष सर्टिफिकेट भी प्रदान कराए जाने की सलाह दी गयी है.
सुरक्षा नियमों का पूर्ण पालन करने का है निर्देश:
एडवाइजरी में रक्तदान करने वाले केंद्रों व ब्लड बैंकों में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विशेष सावधानी व कोविड-19 के मापदंड अनुपालन करने की बात कही गयी है. ताकि इन केन्द्रों पर किसी प्रकार का संक्रमण प्रसारित नहीं हो सके. इसके लिए व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों के तहत हाथों की धुलाई, रक्तदान करने वाले क्षेत्र की नियमित सफाई, डोनर के लिए जीवाणुरहित सामग्रियां व एंटीसेप्टिक क्लीनर की व्यवस्था करने की बात कही गयी है. साथ ही थैलीसिमिया व हिमोफीलिया के मरीजों के लिए अस्पतालों में आयरन चेल्टिंग एजेंट्स एवं एंटी- हिमोफीलिया फैक्टर्स उपलब्ध कराने की हिदायत दी गयी है.
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