छपरा (सारण)। जिले के लहलादपुर प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर पंचायत के पुरुषोत्तमपुर गांव निवासी व पूर्व मुखिया तारकेश्वर पांडेय पर चेक बाउंस एवं धोखाधड़ी के मामले में सिवान न्यायालय द्वारा समन जारी किया गया है। इस संबंध में सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुखिया तारकेश्वर पांडेय दो साल पूर्व, सिवान जिला निवासी सुधीर पांडेय से किसी काम के नाम पर ढाई लाख रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। लेकिन उन्होंने उनके साथ तय काम नहीं किए। जब पैसा वापस करने का दबाव उन पर बना, तो उन्होंने चेक काट कर उनको दे दिए। लेकिन उनका चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस के बाद कई बार पूर्व मुखिया से सुधीर पांडेय ने मिलकर पैसा वापसी की मांग की। लेकिन पूर्व मुखिया ने पैसा देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सिवान जिला निवासी सुधीर पांडेय ने पूर्व मुखिया तारकेश्वर पांडेय के खिलाफ सिवान न्यायालय में पतिवाद दायर किया। जहां पर न्यायालय द्वारा सबूत को देखने के बाद पूर्व मुखिया तारकेश्वर पांडेय को 15 अप्रैल को न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है। बताया गया है कि इसके पहले भी बीते 22 मार्च को न्यायालय में हाजिर होने के लिए मुखिया को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन मुखिया न्यायालय में हाजिर नहीं हुए थे।
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