कोरोना लॉकडाउन: मास्क नहीं पहनकर घर से बाहर निकलने पर मशरक पुलिस करेंगी कारवाई : थानाध्यक्ष
पंकज कुमार सिंह।मशरक
मशरक(सारण)। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब घर से बाहर निकलने वालों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि कोरोना वायरस के आपदा के समय सरकार से इसकी रोकथाम एवं उपचार के लिए अथक कार्य किए जा रहे है। हालांकि प्राय: रोजाना कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस संबध में मशरक थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्राय: यह देखने को मिल रहा है कि कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस स्थिति में ना केवल वे स्वयं संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी संक्रमण फैला सकते हैं। उन्होंने बताया कि उक्त परिप्रेक्ष्य में महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत 2020 के बिहार महामारी रोग कोविड 19 अधिनियम में प्रदत्त शक्ति के तहत घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। अन्यथा इसकी अवहेलना करने पर व्यक्ति दंड के भागी होंगे। बताया कि सभी आमजनों, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, सफाईकर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा दुकानदार व वहां के कर्मी तथा साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्री के क्रय करने जाने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य है।
मुस्लिमो के रमजान पर्व पर थानाध्यक्ष ने कहा- घरों में नमाज अदा करें, खुद बचें, सबको बचाये
रमजान के पाक महीने में रोजा रखने वाले और नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की जाती है कि रमजान का महीना इबादत और नेकी करने का होता है। शुक्रवार को चांद दिखा और शनिवार से रमजान का महीना शुरू हो गया है। 30 दिनों तक अनवरत चलने वाले इस रमजान का महीना बहुत ही खास होता है। इस बार लॉकडाउन रहने के कारण सामूहिक रूप से मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सबों को अपने-अपने घर पर ही रमजान के दौरान नमाज पढ़ने की अपील की जा रही है। मस्जिद के मौलाना और मुस्लिम समुदाय के लोगों को लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने-अपने घरों में शारीरिक दूरी का पालन कर नमाज पढ़ने को आग्रह किया जा रहा है। इसलिए घर में ही रहें सुरक्षित रहें।
बिना अनुमति के व्यवसायीक प्रतिष्ठान खोलने पर होंगी कारवाई
थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा ने बताया कि बिना अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेंगी। दुकान खोलने के लिए सक्षम पदाधिकारी के यहां से पास निर्गत कराकर ही सोशल डिस्टेंस का पालन करतें हुए दुकान खोले।


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