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कोरोना संकट: छपरा इंजीनियरिंग काॅलेज के राहत केन्द्र में कोरोना पाॅजिटिव मिलने पर आस-पास की सीमा को किया गया सील

कोरोना संकट: छपरा इंजीनियरिंग काॅलेज के राहत केन्द्र में कोरोना पाॅजिटिव मिलने पर आस-पास की सीमा को किया गया सील

छपरा(सारण)। छपरा सदर प्रखंड स्थित लोकनायक जय प्रकाश नरायण प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंजीनियरिंग काॅलेज में चलाये जा रहे राहत केन्द्र में रह रहे दो व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर इसके आस-पास के क्षेत्रों की सीमा सील कर दी गयी है और इसे कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। इंजीनियरिंग काॅलेज के पूरब में पकवा इनार ढाला, पश्चिम में छपरा मुफ्स्सिल थाना मोड़, उत्तर में माला ग्राम तथा दक्षिण में रेलवे लाइन के समीप स्थित संस्थान का भाग कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है।

सभी मार्गो दुकानों को पूर्णत: बंद करने का आदेश

कंटेन्मेंट जोन में सभी निजी, सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी।

आवाजाही पर पूर्णत: रोक

जिलाधिकारी ने सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निर्देशित किया है कि समस्त आवागमन मार्गो को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लाॅक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेष किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय।

पूरे इलाके को किया जाएगा सेनिटाइज्ड 

जिलाधिकारी ने इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निर्देश दिया है। इसका दायित्व डाॅ0 दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बाॅर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा कंटेन्मेंट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय।

आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी

कंटेन्मेंट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण सदर के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें। सदर अनुमंडल के भूमि सुधार उपसामाहर्ता एवं अनुमंडल लोक षिकायत निवारण पदाधिकारी को इस कार्य का सतत अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है।

7 किमी तक बफर जोन घोषित

सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों/गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे। सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे। समस्त कार्यों को सुनिश्चित कराने के लिए विभागीय जांच के अपर समाहर्ता भरत भूषण प्रसाद एंव अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा सदर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, छपरा सदर को प्रधिकृत किया गया है।

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