राष्ट्रनायक न्यूज

Rashtranayaknews.com is a Hindi news website. Which publishes news related to different categories of sections of society such as local news, politics, health, sports, crime, national, entertainment, technology. The news published in Rashtranayak News.com is the personal opinion of the content writer. The author has full responsibility for disputes related to the facts given in the published news or material. The editor, publisher, manager, board of directors and editors will not be responsible for this. Settlement of any dispute

प्राथमिकता के आधार पर प्रशासन लॉकडाउन का अनुपालन करा रहा

  • सुबह 07 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे खाद्य पदार्थ की दुकानें
  • अनावश्यक रूप से सड़कों पर पैदल चलने पर पाबंदी, श्रेणीवार वाहनों के जारी होंगे पास
  • अनुमति पत्र प्राप्त सरकारी कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ को ही है आवागमन की छूट

राष्ट्रनायक न्यूज।

किशनगंज (बिहार) जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने कहा है राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शुमार है। उन्होंने संक्रमण से निजात पाने के लिये आम जिलावासियों को नियमित रूप से मास्क का सेवन, शारीरिक दूरी का ध्यान रखने व नियमित अंतराल पर हाथों की सफाई के साथ-साथ प्राथमिकता के आधार पर अपना टीकाकरण सुनिश्चित कराने की अपील की। डीएम ने कहा टीकाकरण ही संक्रमण से निजात पाने का सबसे कारगर जरिया है। उन्होंने कहा जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग हर आवश्यक कदम उठा रहा है। इसको लेकर प्रतिदिन आवश्यकतानुसार जरूरी निर्णय भी लिए जा रहे हैं। किन्तु, इसके लिए सामाजिक सहयोग भी बेहद जरूरी है। उन्होंने जिलेवासियों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने और इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लडाई में सकारात्मक सहयोग करने की अपील की है । कहा तभी हम इसपर काबू पा सकते हैं और इसे मात देने में सफल हो सकते हैं।

तीन श्रेणियों  के आधार पर वाहन पास होंगे निर्गत

डीएम ने कहा कि ई-पास के लिये तीन श्रेणियों में वाहनों के उपयोग को वर्गीकृत किया गया है। इसमें आधिकारिक वाहन, व्यावसायिक वाहन, निजी वाहन को शामिल किया गया है। अनुमंडल व जिला क्षेत्र में संबंधित एसडीओ पास निर्गत करने के लिये जिम्मेदार होंगे। इसके लिये निर्धारित पोर्टल का लिंक जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिले से बाहर यात्रा के लिये पास निर्गत करने को लेकर एडीएम को अधिकृत किया गया है।  एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा के लिये जिलाधिकारी के माध्यम से पास निर्गत होना  है।

सुबह 07 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे खाद्य पदार्थ की दुकानें

जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने कहा लॉकडाउन संबंधी जारी आदेश 05 से 15 मई तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान राज्य सरकार से संबंधित कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिविल सर्जन कार्यालय, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार सहित अन्य कार्यालय इस दौरान खुले रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों का संचालन भी पूर्ववत जारी रहेगा। इसके साथ ही बैंकिंग, बीमा, एटीएम, ई कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी सेवाओं का प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। वाणिज्यिक व निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों का संचालन सुबह 07 बजे से 11 बजे तक ही होगा ।

अनावश्यक आवगमन पर होगी सख्त पाबंदी

जिलाधिकारी ने कहा लॉकडाउन की अवधि के दौरान अनावश्यक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति के सड़क पर घूमने  पर  पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर सकेंगे। रेल, वायुयान सहित लंबी दूरी की यात्रा पर  कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिये वाहन के उपयोग की छूट होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान के परिचालन पर पूर्व की तरह पाबंदी होगी। होटल रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खाने पर पाबंदी होगी। लेकिन होम डिलवरी सुबह 07 बजे से रात 09 बजे तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थल व किसी तरह के धार्मिक आयोजन पर रोक होगी। शादी समारोह में अधिक से अधिक 50 व श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे। डीजे व किसी तरह के जुलूस का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित होने की बात जिलाधिकारी ने कही।

प्रचार रथ से अगले एक माह तक कोविड – 19 का प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे

जिलाधिकरी द्वारा इस आदेश के आलोक में सभी प्रखंडों, नगर निकाय क्षेत्रों, के पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में माइकिंग द्वारा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने निदेश दिया है कि नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में एक-एक प्रचार रथ रख कर अगले एक माह तक कोविड – 19 का प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों  में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक प्रखंड में एक-एक प्रचार रथ के माध्यम से सभी गॉव एवं वार्ड के क्षेत्रों  में कोविड-19 के प्रभाव से प्रभावित व्यक्तियों , क्षेत्रों , कन्टेनमेंट एरिया तथा इससे बचाव के किये जाने वाले उपायों की जानकारी माइकिंग के द्वारा प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे । जिलाधिकारी के  निदेश के आलोक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय क्षेत्र द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में लगातार प्रचार – प्रसार करवाया जा रहा है और कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण एवं बचाव के उपाय के लिए  क्षेत्र विशेष में फैल रही  इस बीमारी की जानकारी आम लोगों  तक पहुंचायी  जा रही  है। । जिला प्रशासन जिला वासियों से अपील करता है कि लॉक डाउन का पालन करें, सरकार के निर्देश के अनुरूप ही घर से बाहर निकलें  । साफ- सुथरे मास्क का प्रयोग करें  ,सोशल डिस्टेंस का पालन करें  । कोरोना महामारी से बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं  ।