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दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रमंडलवार ऑनलाईन लोक अदालत के तहत होगी सुनवाई

दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रमंडलवार ऑनलाईन लोक अदालत के तहत होगी सुनवाई

छपरा(सारण)। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के द्वारा कोविड 19 के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए दिव्यांगता के विषिष्ट मामलों को हल करने के लिए प्रभार राज्य आयुक्त निःषक्तता, बिहार पटना को सौपा गया है।
राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के द्वारा कोविड 19 की वजह से वर्तमान में जारी लाॅकडाउन अवधि के दौरान दिव्यांगजनों के सम्बद्ध विशिष्ट मामलों से संबंधित शिकायतों के निष्पादन हेतु वीडियों काॅफ्रेंसिंग माध्यम से प्रमंडलवार ऑन लाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है। सारण प्रमंडल से संबंधित षिकायतों का आॅनलाईन लोक अदालत की तिथि दिनांक 29.05.52020 (शुक्रवार) पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 2ः00 तक निर्धारित है।
राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के द्वारा बताया गया कि वीडियों काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से दिव्यांगजन संघ लिखित शिकायत की प्रति संलग्न करते हुए अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से कार्यालय के ई-मेल scdisability2008@gmail.com अथवा राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के ब्हाटस्ऐप नंबर 9431015499 पर रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आवेदन करेंगे। सुनवाई की निर्धारित तिथि को नियत समय से पूर्व उन्हें राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार से जुड़ने के लिए आवश्यक कोड विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। सुनवाई के दौरान दिव्यांगजन व्यक्तिगत रुप से अपनी शिकायत को प्रस्तुत कर सकेंगे एवं इस संबंध में राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार की पृच्छा का जबाब दे सकेंगे।
दिव्यांगजनों के लिए वीडियों काॅफे्रंसिंग के माध्यम से संपादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत में प्रत्येक जिले के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा -सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग अपने जिले के संबंध में नोडल पदाधिकारी के रुप में भाग लेंगे।