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परसा प्रखंड के तितरा ग्राम के आस-पास का क्षेत्र किया गया सील

परसा प्रखंड के तितरा ग्राम के आस-पास का क्षेत्र किया गया सील

छपरा (सारण)- परसा प्रखंड के तितरा ग्राम में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निदेश के आलोक में तितरा ग्राम के आस-पास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है और इस क्षेत्र को काॅटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम तितरा के उत्तर में भाथा (अंचल मकेर) दक्षिण में पचलख, पूरब में सोन्होे और पश्चिम में सगुनी नहर तक काॅटेन्मेंट जोन घेषित किया गया है। काॅटेन्मेंट जोन में सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्टान एवं मार्गों को अगले आदेष तक बंद करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी।

जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, परसा को निर्देशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लाॅक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेष किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय।

जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निर्देश दिया गया है। इसका दायित्व डाॅ0 दिलीप कुमार सिंह, जिला वैक्टर बाॅर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा काॅटेन्मेंट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय। काॅटेन्मेंट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी परसा को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें। उप समाहत्र्ता भूमि सुधार सदर, छपरा और अनुमंडल लोक षिकायत निवारण पदाधिकारी सदर, छपरा को इस कार्य का सतत् अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है।

काॅटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किसी की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी परसा को निर्देश दिया गया है कि बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों/गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे। सिविल सर्जन को निदेष दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे।

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