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पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को कर्तव्यहीनता के आरोप में किया गया निलंबित तो हटाये गये सोनपुर बीडीओ

पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को कर्तव्यहीनता के आरोप में किया गया निलंबित तो हटाये गये सोनपुर बीडीओ

  • सोनपुर के बीडीओ हटाए गए, डीडीसी कार्यालय में योगदान करने का आदेश
  • दिघवारा बीडीओ को सोनपुर का दिया गया अतिरिक्त प्रभार

छपरा(सारण)। जिले में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव को लेकर लागू किये गये लॉकडाउन में बेहतर कार्य नहीं करने वाले पदाधिकारियों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गंभीरता से लिया है। ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करने को लेकर डीएम ने कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार डीएम ने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई करने को लेकर सरकार को पत्राचार किया था। जिसके बाद कर्तव्यहीनता के आरोप में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता किशुनदेव दिश्वा को सरकार ने निलंबित कर दिया है और उनके स्थान पर नए पदाधिकारी को पदस्थापित करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मंगलवार को बताया कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कार्यपालक अभियंता के द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा गया था। जिसके आलोक में सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है तथा उनके स्थान पर कार्यपालक अभियंता को पदस्थापित करने का आदेश दिया है।

सोनपुर के बीडीओ हटाए गए, डीडीसी कार्यालय में योगदान करने का आदेश

कोरोना वैश्विक महामारी में कर्तव्यहीनता को लेकर सोनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार दीक्षित को उनके पद से हटा दिया गया है और डीडीसी कार्यालय में तत्काल प्रभाव से योगदान करने का आदेश दिया गया है। वहीं दिघवारा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सोनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। डीएम ने बताया कि सोनपुर के बीडीओ को मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, राशन कार्ड की तैयारी में अभी रुचि नहीं लेने तथा कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के दौरान सौपे गए दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं करने के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा था। श्री दीक्षित 21 मई को बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बीमारी का बहाना बनाकर अवकाश का आवेदन पत्र भेजकर गायब हो गये और उनके द्वारा सरकारी मोबाइल प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को सौंप दिया गया। उनकी अनुपस्थिति के कारण आपदा से संबंधित राहत कार्य प्रभावित हो रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में डीएम ने कार्य हित में आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी दिघवारा को सोनपुर प्रखंड का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया। यह आदेश निर्गत होने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनपुर कर्तव्य पर उपस्थित हो गये। परंतु उनके मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की आदतों और सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने एवं सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में डीडीसी कार्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया और इनके खिलाफ प्रपत्र “क” में आरोप गठित कर निलंबित करने और अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को करवाई के लिए लिखा गया है।