मुंबई, (एजेंसी)। रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों से कहा कि वह आभूषण निर्यातकों और घरेलू स्वर्ण आभूषण विनिमार्ताओं को स्वर्ण (धातु) रिण (जीएमएल) का कुछ हिस्सा सोने के रूप में लौटाने का विकल्प उपलब्ध करायें। जीएमएल का भुगतान भारतीय रुपये में उधार लिये गये सोने के मूलय के बराबर राशि पर किया जाता है। रिजर्व बैंक ने अब इन नियमों की समीक्षा की है। रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, ‘‘बैंकों को स्वर्ण रिण का कुछ हिस्सा एक किलो अथवा इससे अधिक सोने के रूप में लौटाने का विकल्प लेनदारों को देना चाहिये।’’ हालांकि, इसमें कुछ शर्तें होंगी। मौजूदा निदेर्शों के मुताबिक सोने का आयात करने के लिये प्राधिकृत बैंक और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015 (जीएमएस) में भागीदारी करने वाले प्राधिकृत बैंक आभूषण निर्यातकों और स्वणार्भूषणों के घरेलू विनिमार्ताओं को जीएमएल उपलब्ध करा सकते हैं।


More Stories
सारण में 37.92 लाख आबादी को खिलायी जायेगी फाइलेरिया से बचाव की दवा: डॉ दिलीप
एनक्वास प्रमाणीकरण से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर क्षेत्र के लोगों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं
हाइड्रोसील मरीजों के उपचार में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग उठा रहा जरुरी कदम