राष्ट्रनायक न्यूज

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बालू के अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध संषोधित नियमावली के तहत् करें कार्रवाई – जिलाधिकारी

राष्ट्रनायक न्यूज।

छपरा (सारण)। जिलाधिकारी डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के द्वारा सारण जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ विडियोकाॅफ्रेंसिंग कर बालू के अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने और इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा संषोधित नियमावली के तहत् कठोर कार्रवाई करने का निदेष दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पिछले एक माह से लागातार कार्रवाई की जा रही है फिर भी बालू का अवैध परिवहन अभी भी हो रहा है। उन्होेंने कहा कि मई और जून माह में कुल नौ करोड़ की राषि की वसूली दण्डात्मक कार्रवाई के तहत् की गयी है। लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है परन्तु अवैध व्यापार रुक नही रहा है।

जिलाधिकारी ने कहा कि अभी दो चेक पोस्ट बनाये गये है जहाँ चैबिस घंटे दण्डाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इस तरह के दो चेक पोस्ट और बनाये जाएँगे। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी को माईनिंग पावर डेलीगेट किया गया है। अब सभी अंचलाधिकारी खुद प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि नये सेषोधित नियमावली के तहत् नियम का उलंघन करने कर ट्रेक्टर ट्राली पर पचीस हजार, मेटाडोर/हाफ ट्रक 407, 608 पर पचास हजार, फुलबांडी ट्रक/ डम्पर पर एक लाख, दस या इससे अधिक चक्का वाले वाहन पर दो लाख तथा क्रेेन, एक्सकावेटर, लोडर, पावरहेमर, कम्प्रेसर पर चार लाख का शमन शुल्क अधिरोपित करना है।

इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग अलग से भी शमन शुल्क लगायेगा। खनन और परिहवन विभाग द्वारा अधिरोपित शमन शुल्क जमा करने के बाद ही वाहनों को छोड़ा जाय। जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचलाधिकारी को निदेष दिया गया कि डम्प बालू के लंबाई, चौड़ाई और उॅचाई की मापी शीघ्र भेजे ताकि इसका आकलन कर विज्ञापन निकालकर इसकी खुली निलामी जी जा सके। उन्होंने कहा कि प्रपत्र ’क की आड़ में बालू परिवहन नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी के द्वारा चिरांद- जलालपुर ढ़ाला के पास एक चेक पोस्ट बनाने का निदेष दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बालू परिवहन के सभी मार्गों पर पासिंग एजेंट की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। पदाधिकारी और कर्मी निष्ठा और इमानदारी से कार्य करें अगर इनकी संलिप्तता पायी गयी तो प्राथमिकी दर्ज कराकर 24 घंटे के अंदर जेल भेजा जाएगा।

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