राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में गांव की सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य, पंच के साथ जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर तरह-तरह के आश्वास भी देने लगे है और मतदाताओं का कार्य अब प्राथमिकता से करने लगे है। हालांकि राज भवर एवं राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी अधिसूचना जारी नहीं की है। परंतु अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही पंचायत निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरूवार को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया है। जिसमें अधिसूचना जारी होने के बाद से नामांकन, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान और मतगणना के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने जिले के सभी प्रखंडों के निर्वाची पदाधिकारी को पंचायत चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कंही से भी किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी के होने के बाद आदर्श आचार संहिता का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। जब आदर्श आचार संहिता का पालन सही से होगा तो मतदान में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावन कम होगी।
पंचायत चुनाव में मुखिया व सरपंच प्रत्याशी 40 हजार रूपये ही कर पायंगे
पंचायत चुनाव में मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य, पंच के साथ जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी द्वारा खर्च करने को लेकर भी लिमिट तय किया गया है। जानकारी के अनुसार मुखिया व सरपंच चुनाव में 40 हजार रूपये तक ही खर्च कर पायंगे। वहीं पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी 30 हजार, वार्ड सदस्य एवं पंच के प्रत्याशी 20 हजार और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी एक लाख रूपये तक ही खर्च कर पाएंगे।
मुखिया व सरपंच प्रत्याशी को दो वाहनों का मिलेगा परमिशन
गांव की सरकार बनाने की सरगर्मी के साथ निर्वाचन आयोग भी प्रत्याशियों के लिए कई महत्वपूर्ण नियम भी बनाये है। इस बार पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा वाहनों के उपयोग के लिए कई निर्देश दिये गये है। अगर कोई प्रत्याशी नियम को उल्लंघन करेंगे तो एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जानकारों की माने तो पंचायत चुनाव में मुखिया व सरपंच प्रत्याशी को दो वाहन, पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी को एक वाहन एवं जिला परिषद के प्रत्याशियों के लिए चार वाहन का परमिशन सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया जाएगा। वाहनों के परमिशन से अधिक संचालन की शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ही होगा नामांकन
वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने आसन्न पंचायत चुनाव की तैयारी हर हाल में पूरा करने को लेकर आवश्यक निर्देश एवं प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि अधिसूचना जारी के होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अभ्यर्थियों का नामांकन किया जाएगा। नामांकन के साथ-साथ आयोग के पोर्टल पर सभी अभ्यर्थियों की जानकारी को डिजिटाईजेशन का कार्य भी किया जाएगा।
आशा कार्यकर्ता व पीडीएस दुकानदार भी लड़ सकेंगे चुनाव
आसन्न पंचायत निकाय चुनाव में भाग्य अजमाने वाले उम्मीद्वारों के लिए योग्यता घोषित किया गया है। विशेषज्ञों की माने तो इसबार चुनाव में आशा कार्यकर्ता एवं जनवितरण प्रणाली दुकानदार यानी डीलर भी चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि सरकारी कार्यालयों में नियमित या मानदेय पर कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।


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