राष्ट्रनायक न्यूज

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सारण में 10 चरणों में होगा चुनाव, पहले चरण में किसी भी प्रखंड में नहीं होगा चुनाव

  • सारण में पहले चरण में किसी भी प्रखंड में चुनाव नहीं होगा
  • पंचायत के किसी भी खाते का नहीं होगा संचालन, रूपये की नहीं होगी निकासी
  • सरपंच व पंच के लिए बैलेट पेपर से वोट डालेंगे मतदाता
  • ऑनलाइन नामांकन के लिए आयोग शुरू करेगा नया पोर्टल, अभी से ही शुरू हुई तैयारी

छपरा(सारण)। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही मंगलवार से बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दीपक प्रसाद ने बताया कि अधिकतर जिले में 10 चरणों में चुनाव होंगे, वैसे पूरा चुनाव 11 चरणों में होगा। पंचायत चुनाव ईवीएम और मतपेटिकाओं से होगा। आचार संहिता का पालन पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं के अलावा सत्ताधारी दल के प्रतिनिधियों को भी करना होगा। हर चरण की वोटिंग के एक दिन बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि वोटिंग के 48 घंटों बाद ही यह पता चल जाएगा कि किस गांव से कौन मुखिया बना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किये जाने के बाद ग्रामीण में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी है। इसके साथ हीं जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अब पुरी तरह से चुनावी मुंड में आ गये है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कई प्रखंडों के निर्वाची पदाधिकारियों ने अपने कार्यालय में चुनाव से संबंधी तैयारियों की समीक्षा की है। जिसमें सभी कोषांगों के गठन, नामांकन प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, नामांकन काउंटर, मतपेटिकाओं  के अद्यतन स्थिति, ईवीएम कोषांग, स्ट्रॉग रूम सहित सभी प्रकार के चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लिया है। ताकि पंचायत आम चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराया जा सके।

सारण में पहले चरण में किसी भी प्रखंड में चुनाव नहीं होगा

सारण जिले मैं पहले चरण में किसी भी प्रखंड में चुनाव नहीं है। दूसरे चरण में 29 सितंबर को मांझी में, तीसरे चरण में 8 अक्टूबर को गरखा में, चौथे चरण में 20 अक्टूबर को मशरक और पानापुर में, पांचवें चरण में 24 अक्टूबर को इसुआपुर और तरैया प्रखंड में, छठे चरण में 3 नवंबर को दिघवारा और सोनपुर प्रखंड में, सातवें चरण में 15 नवंबर को रिविलगंज व जलालपुर और नगरा प्रखंड में, आठवें चरण में 24 नवंबर को लहलादपुर प्रखंड में और बनियापुर प्रखंड में नवें चरण में 29 नवंबर को छपरा सदर और एकमा प्रखंड में दसवीं चरण में 8 दिसंबर को अमनौर और मडोरा प्रखंड में 11वें चरण में 12 दिसंबर को परसा दरियापुर और मकेर प्रखंड में चुनाव होगा।

पंचायत के किसी भी खाते का नहीं होगा संचालन, रूपये की नहीं होगी निकासी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन को लेकर जारी किये गये अधिसूचना के साथ हीं आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओें द्वारा संचालित बैंक खाता के संचालन पर रोक लगा दिया गया है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिलाधिकारी व जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिया है। जिसमें कहा है कि आदर्श आचार संहित के मद्देनजर आरोप-प्रत्यारोप की संभवनाओं को कम करने तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाग द्वारा पंचायतीय राज संस्थाओं के सभी खाते का संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थओं के किसी भी मद से राशि का भुगतान किसी भी स्तर से नहीं किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया है क मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बचे हुए कार्यो को पूर्ण करने तथा पेयजल योजनाओं के संधारण पर यह नियम लागू नहीं होगा।

सरपंच व पंच के लिए बैलेट पेपर से वोट डालेंगे मतदाता

पंचायत आम निर्वाचन में इसबार जिला परिषद सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य यानी बीडीसी पद के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन सरपंच एवं पंच का चुनाव पुराने पद्धति यानी बैलेट पेपर के माध्यम से हीं होगा। इसके तहत वोटर अपने पसंदिदा प्रत्याशी को मत देने के लिए बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर मतपेटिका में डालेंगे।

ऑनलाइन नामांकन के लिए आयोग शुरू करेगा नया पोर्टल, अभी से ही शुरू हुई तैयारी

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ऑनलाइन नामांकन प्रपत्र प्राप्त करने की तैयारी में है। इसको लेकर नया पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में इसबार www.nomination.sec2021.in पर पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन प्रपत्र प्राप्त किया जा सकेगा। हालांकि ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने के बाद केवल प्रत्याशी को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष हार्डकॉपी में सभी प्रपत्र देना होगा। उनके समक्ष प्रस्तावक को आने की आवश्यकता नहीं होगी।