राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। जिला दण्डाधिकारी सारण श्री निलेष रामचन्द्र देवरे के द्वारा आदेष दिया गया है कि आगामी पंचायत चुनाव- 2021 के परिपेक्ष्य में सारण जिला के अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को अपने शस्त्र का सत्यापन स्थानीय थाना में समय सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। समय सीमा के अंतर्गत अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित अंचल, प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वें अपने क्षे़त्रान्तर्गत पुलिस थानों पर उपस्थित रहकर शस्त्रों के सत्यापन संबंधी कार्य की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। आदेश में कहा गया है कि मांझी, दाउतपुर, गड़खा, अवतार नगर, मशरख, पानापुर, इसुआपुर, तरैया, दिघवारा, सोनपुर, नयागांव, रिविलगंज, जलालपुर, खैरा, नगरा, कोपा, जनता बाजार, डोरीगंज, एकमा, रसूलपुर, मढ़ौरा, अमनौर, भेल्दी, परसा, मकेर, दरियापुर और डेरनी थाना क्षेत्रान्तर्गत शस्त्रों का सत्यापन 07 से 11 सितम्बर के बीच किया जाएगा। जबकी बनियापुर, छपरा नगर थाना, छपरा मुफस्सिल, भगवान बाजार थाना थाना क्षेत्रान्तर्गत शस्त्रों का सत्यापन 07से 14 सितम्बर के बीच किया जाएगा।


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