राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। पिछले दिनों शराब कारोबारी मुकेश सहनी के गिरफतारी के पश्चात उससे पुछ- ताछ में आए तथ्यों एवं तकनीकी साक्ष्य से शराब कारोबार में योगेन्द्र राम की संलिप्तता की बात सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा इस सम्बंध में सत्यापन कर अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सत्यापनोपरांत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष, तरैया, पानापुर द्वारा पुलिस बल के साथ छापामारी कर एक नाव एवं पॉच ड्रम से 1000 ली० स्प्रीट बरामद किया गया तथा इस सम्बंध में तरैयाँ थान कांड सं0-287/ 21 दर्ज किया गया है । इस सम्बंध में अग्रतर अनुसंधान में चौकीदार 1/3 योगेन्द्र राम की संलिप्तता का पता चला एवं यह भी सूचना प्राप्त हुई कि शराब कारोबारी मुकेश सहनी द्वारा 31 अगस्त को जो शराब की खेप लाई गई है उस शराब की खेप को तरैयाँ थाना के चौकीदार योगेन्द्र राम की मदद से ही दियारा के क्षेत्र में लाया गया है तथा इनके द्वारा शराब कारोबारियों के साथ लगातार सूचनाओं का आदान – प्रदान किया जाता है । उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक , सारण के निर्देश पर शराब कारोबार में संलिप्त चौ 01/3 योगेन्द्र राम , पिता – रामजी राम, सा०आकूचक थाना- तरैया, सारण को 17 सितम्बर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा चौ 0 1/3 योगेन्द्र राम को निलंबित कर दिया गया है तथा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।
कई स्त्रोतों से पुलिस पदाधिकारी, कर्मी,चौकीदार के शराब कारोबारी, अवैध बालू कारोबारी के साथ संलिप्तता की सूचना प्राप्त होती है तो उसका सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के दौरान साक्ष्य प्राप्त होने पर इस सम्बंध में अग्रतर विधि- सम्मत, अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि पिछले कई महीनों से शराब कारोबारी, अवैध बालू कारोबारी के साथ संलिप्तता पाते हुए कई पुलिस पदाधिकारी, कर्मी, चौकीदार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है एवं कई को गिरफतार करके जेल भेजा गया है।
आम नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी का अवैध खनन कारोबारी, शराब कारोबारी से सांठ- गांठ पाया जाता है तो उसका प्रमाणिक साक्ष्य के साथ पुलिस अधीक्षक सारण को सूचित करें। साथ ही कहीं भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है तो रिश्वत नहीं दें। अगर उनके द्वारा रिश्वत लेने का प्रयास किया जाता है तो उसका ऑडियों या वीडियों बनाकर प्रमाणिक साक्ष्य के साथ पुलिस अधीक्षक, सारण को भेजे, ताकि सम्बंधित पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के विरूद्ध अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकें।


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