राष्ट्रनायक न्यूज

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सड़क दुर्घटना में मृत हुए लोगों के परिजनों को परिवहन विभाग देगा अब 5 लाख रुपये प्रक्रिया हुई तेज

राष्ट्रनायक न्यूज।
छ्परा (सारण)। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना  दावा न्यायधिकर 15 सितम्बर 2021 नियमावली के तहत छपरा परिवहन पदाधिकारी के द्वारा दुर्घटना में मृतक के आश्रितों परिवार को मुआबजा का आवेदन लेने की प्रक्रिया 13 दिसम्बर शुरू हो गयी है। इसकी जानकारी परिवहन पदाधिकारी  ने बताया कि जिला के गरखा थाना क्षेत्र के कांड संख्या 684/2021 के तहत बभनईया गांव निवासी संजय पीड़ित का पुत्र कुंदन कुमार पीड़ित को साइकिल से जाने के दौरान चारपहिया वाहन के ठोकर लगने से मौत हो गई थी। जिसके लिए उनके पिता ने मुआबजा मृतक संजय पंडित, आवेदन दिया है। इसी तरह रिविलगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में अमरेंद्र कुमार मांझी की मौत हो गई थी जिसके लिए आश्रित परिवार के परिजन कालिका मांझी ने आवेदन जमा किया। बताते चलें कि बिहार में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार के आश्रितों को पांच लाख व घायलों को पचास हजार रुपया का मुआबजा देना है। 15 सितम्बर से नये नियमावली चेंज होने के बाद छपरा जिला में लगभग 70 से अधिक दुर्घटना में मौत हुई है। परिवहन पदाधिकारी ने मृतक परिवार के लिए उनको मृतक परिवार से अपील किया है कि मुआबजा के राशि लेने के लिए आवेदन के साथ मृतक के आधार कार्ड, मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक व परिवार के आवासीय प्रमाण पत्र, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आश्रित लेने वाले का बैंक खाता नम्बर के साथ जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना है। अगर कोई आवेदन देने में परेशानी होने पर 6202751124 मोबाइल नम्बर पर 10 बजे से 5 बजे तक सम्पर्क करना है। फिलहाल एक दर्जन आवेदन आया हुआ ।लेकिन कोरम का अभाव है। इस संबंध में परिवहन पदाधिकारी का कहना है कि 15 सितम्बर 2021 के नये नियमावली में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को पांच लाख व घायल को पचास हजार रुपया परिवहन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। पहले आपदा विभाग से चार लाख रुपया दिया जाता था।