राष्ट्रनायक न्यूज

Rashtranayaknews.com is a Hindi news website. Which publishes news related to different categories of sections of society such as local news, politics, health, sports, crime, national, entertainment, technology. The news published in Rashtranayak News.com is the personal opinion of the content writer. The author has full responsibility for disputes related to the facts given in the published news or material. The editor, publisher, manager, board of directors and editors will not be responsible for this. Settlement of any dispute

सारण में दलितों पर बढ़ा दमन, एक साल में 485 केस आये सामने, 24 की हुई हत्या, 355 को मिल चूका है मुआवजा, अब 140 पीड़ितों को राशि देने की तेज हुई कवायद

  • एससी-एसटी समुदाय के आधा दर्जन से अधिक पीड़ित परिवारों को मिलेगा पेंशन व 140 पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा राशि, प्रशासन ने शुरू की कवायद
  • डीएम ने जिला कल्याण पदाधिकारी को एससी-एसटी पीड़ित परिवारों मुआवजा पेंशन देने का दिया निर्देश

राष्ट्रनायक न्यूज।

छपरा (सारण)। अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय पर अत्याचार एवं जातीय भेदभाव करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तो किया जा रहा है, फिर भी ऐसे अत्याचार एवं जातीय भेदभाव में अभी तक कमी नहीं आयी है। जिला प्रशासन एससी-एसटी अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा एवं पेंशन राशि के वितरण की कवायत तो शुरू कर दी है। परंतु आश्चर्य की बात है कि ऐसे अत्याचार का उन्मूलन करने को लेकर जनजागरूकता अभियान एवं व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार नहीं कर रहे है। जिससे अनुसूचित जाति-जन जाति समुदाय के लोगों पर अत्याचार में वृद्धि हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिले के विभिन्न थानों के अंतर्गत अत्याचार के शिकार करीब 140 पीड़ितों एवं करीब आधा दर्जन से अधिक अपनी जान गवाने वाले एवं बलात्कार से पीड़ित परिजनों का पेंशन राशि देने की कवायद शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचर निवारण अधिनियम के तहत शोषण के शिकार लोगों को मुआवजा राशि एवं अपनी जान गवाने वाले पीड़ितों को पेंशन राशि भुगतान करने को लेकर बैठक कर मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया था। जिसमें उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को पीड़ित परिवारों को मुआवजा एवं पेंशन राशि भुगतान करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। जिसके आलोक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों के कल्याण पदाधिकारी को पीड़ितों का बैक खाता एवं आधार का सत्यापन कर राशि भुगतान करने के लिए प्रतिवेदन की मांग की है।

सारण में एक साल में 485 एससी-एसटी का हुआ उत्पीड़न, 24 ही हत्या

जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के लोगों पर जातीय अत्याचार कम करने के लिए जिला प्रशासन मुआवजा राशि देकर अपना कोरम तो पूरा कर लिया है। लेकिन इस अत्याचार, दमन, उत्पीड़न को कम करने के लिए जागरूकता अभियान, नुक्कर नाटक आदि के माध्यम जागरूकता अभियान चलाना उचित नहीं समझा है। ऐसे में जिले के करीब सभी थाना क्षेत्रों में दलितों पर दमन बढ़ा है। जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न थाना क्षत्रों में एक साल में करीब 485 लोगों पर सामान्य एवं अन्य वर्ग के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के लोगों पर जातीय अत्याचार किया है। और अपनी शोषण प्रणाली स्थापित करने के लिए करीब 24 लोगों की हत्या कर दी है। ऐसे में सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने इन पीड़ितों पर मरहम लगाने के लिए मुआवजा राशि का वितरण कर रही है। अभी तक एक साल में करीब 355 पीड़ितों को बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया है तथा अभी करीब 140 पीड़ितों के बीच मुआवजा राशि वितरण करने को लेकर कवायद शुरू की गई है। इन पीड़ितों को यथाशीघ्र मुआवजा राशि देने के लिए जिले के सभी विकास मित्रों के माध्यम बैंक खाता एवं आधार कार्ड प्राप्त कर जिला कल्याण कार्यालय में मांग किया गया है। ताकि जातीय शोषण के पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सके और ये पीड़ित जातिवादियों के खिलाफ बेबाक व निर्भिक होकर कोर्ट से सजा दिलवा सके।

140 पीड़ितो के बीच वितरण किया जाएगा 45 लाख रूपये

अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले करीब 140 पीड़ितों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक पीड़ित परिवार को करीब 25 हजार से 50 हजार रूपये तक की दर से भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति-जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मारपीट, चाकू, अग्नेयास्त्र से जख्मी एवं जातिय भेदभाव से पीड़ित लोगों को कोर्ट से दोषी करार दिये जाने पर एक लाख रूपये देने का प्रावधान है। जबकि मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल किये जाने पर मुआवजा राशि का 25 फीसद राशि पीड़ित को दी जाती है। ताकि जातीय भेदभाव करने वाले के विरूद्ध लड़ने वाले पीड़ितों को सहुलियत हो सके।

आधा दर्जन से अधिक पीड़ित परिजनों को मिलेगा पेंशन

शोषण की परिमाटी स्थापित करने वाले लोगों द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के लोगों पर अत्याचार करते हुए हत्या कर दिया गया है। ऐसे पीड़ित परिजनों के जीवन यापन के लिए सरकार द्वारा पेंशन राशि दिये जाने का प्रावधान है। जिसके तहत जिले के विभिन्न थानों के करीब आधा दर्जन से अधिक पीड़ित परिजनों पेंशन राशि भुगतान किया जाएगा। जिसे भुगतान करने को लेकर जिला प्रशासन को कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एक पीड़ित परिवार को करीब पांच हजार रूपये पेंशन एवं 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगाइस पर जिलाधिकारी ने यथाशीघ्र सभी पीड़ित परिवारों को पेंशन राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है।

मुआवजा पेंशन देने को ले विकास मित्र पीड़ितों से प्राप्त कर रहे है बैंक खाता एवं आधार कार्ड

जिले के सभी प्रखंडों में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा राशि देने को लेकर कल्याण पदाधिकारी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसको लेकर सभी प्रखंडों के कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। साथ हीं विकास मित्रों को पीड़ित परिवारों से बैंक खाता एवं आधार कार्ड प्राप्त कर यथाशीघ्र कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। जिस पर सभी प्रखंडों के विकास मित्र पीड़ितों से विहित कागजात प्राप्त कर रहे है।

एसीसी-एसटी पीड़ित को मुआवजा एवं पेंशन देने का क्या है नियम

अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के लोगों पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थलों या सड़क के किनारे तथा अन्य जगहों पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करना, भेदभाव करना, मारपीट करने पर संबंधित थाने में शिकायत करने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। वहीं अगर किसी अन्य समुदाय के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के लोगों पर जातीय भेदभाव कर मारपीट करते हुए हत्या कर देने पर स्थानीय थाना पुलिस कार्रवाई करती है। जिसका अनुशंधान करते हुए पुलिस कोर्ट में आरोप पत्र एवं केस डायरी जमा करती है। जिसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक को दी जाती है। ऐसे मामलों में हत्या के शिकार पीड़ित परिजनों को पेंशन एवं जातीय भेदभाव से पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए जिलाधकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाता है। जिस पर जिलाधिकारी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण समिति का बैठक कर पीड़ितों को मुआवजा एवं पेंशन देने के लिए आवश्यक निर्देश देते है। जिस पर पीड़ितों को पेंशन एवं मुआवजा दी जाती है।

इन थाना क्षेत्र के पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा राशि

जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के अनुसूचित जाति समुदाय के जातीय भेदभाव के शिकार करीब 154 लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार जिले के मांझी क्षेत्र के 5, गड़खा क्षेत्र में 10, अनुसूचित जाति/जनजाति थाना छपरा क्षेत्र के 33, मढ़ौरा थाना क्षेत्र के 9, दाउदपुर व रिविलगंज क्षेत्र के 6 एकमा क्षेत्र के 5, तरैया क्षेत्र के 8, कोपा, छपरा रेल थाना, डोरीगंज, भेल्दी व भगवान बाजार क्षेत्र के 3, मुफ्फसिल, इसुआपुर, परसा, रसुलपुर, जनता बाजार, दरियापुर, महिला थाना क्षेत्र के 2, मसरक थाना क्षेत्र के 14, सोनपुर थाना क्षेत्र के 7, बनियापुर थाना क्षेत्र के 4 एवं दिघवारा, सहाजितपुर, नगर, जलालपुर, पानापुर, नयागांव, अवतार नगर व मकेर थाना क्षेत्र के एक-एक पीड़ित को मुआवजा राशि दिया जाएगा।

इन थाना क्षेत्र के हत्या पीड़ित परिवारों को मिलेगा पेंशन

जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों के अनुसूचित जाति समुदाय के करीब आधा दर्जन से अधिक पीड़ित परिवारों को जीवन यापन के लिए प्रतिमाह पेंशन राशि दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार मढ़ौरा थाना क्षेत्र के दो, दिघवारा थाना क्षेत्र के एक एवं बलात्कार/छेड़खानी से पीड़ित महिला थाना क्षेत्र के तीन सहित विभिन्न थाना क्षेत्र के बलात्कार एवं हत्या से पीड़ितों एवं उनके परिजनों के जीवन यापन के लिए पेंशन दिया जाएगा।