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अगर आपका भी ट्रेन में सामान हो गया है चोरी तो जान लीजिए रेलवे का यह जरूरी नियम, इससे आपको हो सकता है लाभ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रेलवे में हम सभी यात्रा करते हैं, कई बार हमारा और आपका सामान यात्रा के दौरान चोरी हो जाता है या रेल गाड़ी में ही छूट जाता है। और हम लोग इसे अपनी किस्मत कहकर चोरी हुए सामान को भूल जाते हैं, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम रेलवे के कई नियमों से अंजान है। आज हम रेलवे के ऐसे ही नियम के बारे में आपको बताएंगे जिससे आपका चोरी हुए सामान का मुआवजा आप रेलवे से ले सकते हैं। इस नियम के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं लेकिन अगर आप भी नियम की जानकारी रखते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। अगर आप भी ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपका कोई सामान चोरी हो जाता है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप चोरी हुए सामान का मुआवजा रेलवे से ले सकते हैं। आपको चोरी हुए सामान का मुआवजा मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, अगर ट्रेन के सफर के दौरान आपका कोई भी सामान चोरी हो जाता है तो आप आरपीएफ थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं यहां आपको एक फॉर्म फिल करके जमा करना होगा।

यह जो फॉर्म आप जमा करेंगे इसमें लिखा होता है कि, अगर 6 महीने तक आपका सामान नहीं मिला तो आप कंज्यूमर फोरम में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहां आपके सामान की कीमत का आकलन किया जाता है और अगर सामान नहीं मिलता इस स्थिति में आपको इंडियन रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा अगर सफर के दौरान आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आप आरक्षित कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं अगर कोई यात्री ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे 250 रुपये का जुमार्ना देना पड़ सकता है।