राष्ट्रनायक न्यूज

Rashtranayaknews.com is a Hindi news website. Which publishes news related to different categories of sections of society such as local news, politics, health, sports, crime, national, entertainment, technology. The news published in Rashtranayak News.com is the personal opinion of the content writer. The author has full responsibility for disputes related to the facts given in the published news or material. The editor, publisher, manager, board of directors and editors will not be responsible for this. Settlement of any dispute

बिहार में लगा नाइट कर्फ्यू : सभी दुकानें  रात 8 बजे तक ही खुलेंगी, सिनेमा हॉल, मॉल-पार्क-जिम बंद; शादियों में 50 लोगों की ही अनुमति, कार्यालयों में आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं

राष्ट्रनायक न्यूज।

पटना (बिहार)। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रियों के अलावा तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। पुरे बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आठवीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी। यह नई गाइडलाइन गुरुवार 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक प्रभावी रहेंगी। राज्य में अभी अनलॉक- 11 के तहत जारी गाइडलाइंस 5 जनवरी तक लागू हैं।

नये गाइडलाइन में ये रहेगा बंद, और ये रहेगा खुला

  1. क्लास 1 से 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। कोचिंग क्लास 9 से 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
  1. सभी दुकानें और प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात तक ही खुले रहेंगे।
  2. सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
  3. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किया जा सकेगा। इनमें डीजे एवं बारात-जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी।
  4. रेस्टोरेंट्स और होटल आगंतुकों के बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ चलेंगे। संबंधित प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड-19 का टीका ले चुके हों।
  5. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में ओवर क्राउडिंग नहीं हो। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  6. निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  7. सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक-सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तथा कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किया जा सकेगा। आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
  8. सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। सोमवार काे बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ‘कोरोना में अब अचानक वृद्धि देखी जा रही है, तो आज से कल तक पूरी स्थिति की समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों समेत सभी जगहों पर कोरोना की जांच की जा रही है। बिहार में ओमिक्रॉन की जांच शुरू हो गई है।