आशिफ खान राष्ट्रनायक न्यूज।
रिविलगंज (सारण)। राजभवन द्वारा नगरपालिका एक्ट में संशोधन किए जाने के बाद अब मतदाता ही सीधा मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। संसोधित एक्ट के अध्यादेश राजभवन द्वारा विधि विभाग को भेजा दिया गया है, विधि विभाग की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य के नगर निगम व नगर निकायों में अब मतदाता सीधे तौर पर मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का चुनाव करेंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। लेकिन अब आगामी नगर निगम व नगर पंचायत में चुनाव को लेकर काफी भागमभाग देखने को मिल रहा है इसी कड़ी में रिविलगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद पर अपनी दावेदारी की घोषणा नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नं-14 गोदना खानटोली निवासी समाजसेवी रोजाउल हक ने की है उन्होंने आगामी नगर पंचायत चुनाव में रिविलगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।


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