राष्ट्रनायक न्यूज।
तरैया (सारण)। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री पद के अभ्यर्थी किशोरी सहनी का नामांकन अस्वीकृत करने के लिए एक शिकायत प्रतिवेदन शैलेन्द्र सहनी ने निर्वाचन पदाधिकारी सह तरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है। आवेदक का कहना है की मंत्री पद के अभ्यर्थी किशोरी सहनी पर न्यायालय में आपराधिक मुकदमा परिवाद संख्या 3267/17 दर्ज है। जिसमे 27 अगस्त 2018 को न्यायालय द्वारा धारा 471 के तहत संज्ञान लिया जा चुका है।आवेदक का कहना है की मंत्री पद के अभ्यर्थी द्वारा यह जानकारी शपथ पत्र में छुपाई गई है।और नियमावली के अनुसार अगर जिस व्यक्ति पर किसी आपराधिक मुकदमे में न्यायालय में संज्ञान लिया गया हो तो वह नामांकन के लिए अयोग्य माना जाता है। आवेदक द्वारा शिकायत में बताया गया है की 02 अगस्त 2017 को प्रबंध कमिटी की बैठक में किशोरी सहनी द्वारा प्रबंध करिणी सदस्या कलावती देवी व अन्य का फर्जी हस्ताक्षर बनाया और समिति का संव्यवहार किया गया है। जिसके आलोक में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। वहीं फिलहाल तैयारियों जोरों पर चल रही है।


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