राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार, पटना के द्वारा आयोजित डी.एल.एल (फेस- टु- फेस) प्रशिक्षण सत्र 2021-23 का प्रथम वर्ष एवं सत्र 2020-22 का द्वितीय वर्ष की बाह्य विषयों की परीक्षा क्रमश: दिनांक 26 जुलाई से 1 अगस्त एवं दिनांक 2 से 5 अगस्त तक सारण जिला के दो परीक्षा केन्द्र में आयोजित होगी। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा। प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से 01 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से 05:00 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी। परीक्षा के लिए बी. बी. राम प्लस उच्च विद्यालय, नगरा एवं राणा प्रताप उच्च विद्यालय, रामपुर, सारण को केन्द्र बनाया गया है। डी.एल.एल (फेस- टु- फेस) प्रशिक्षण सत्र 2021- 23 का प्रथम वर्ष के लिए 823 एवं द्वितीय वर्ष 2020- 22 का की परीक्षा हेतु 752 विद्यार्थी भाग लेंगे।
शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने को ले हुई दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, धारा 144 के अंतर्गत निषेद्याज्ञा लागू
जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, गष्ती दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, 1- 4 सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य को निर्देशित कर दिया गया है कि वे परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व मे ही अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। उड़नदस्ता दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को सत्त भ्रमणशील रहकर परीक्षा का संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करने का निर्देश दिया गया है। यह परीक्षा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अंतर्गत आने के कारण परीक्षा प्रारंभ होने के समय से परीक्षा के समाप्त होने तक की अवधि में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के द्वारा परीक्षा तिथि को केन्द्रों के 500 गज परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेद्याज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान केन्द्र के 500 गज परिधि में शांति भंग करने के उद्वेश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। किसी व्यक्ति के द्वारा लाठी, भाला एवं अन्य घातक, विस्फोटक लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
पुरे परीक्षा अवधि होगी वीडियोग्राफी, सभी के लिए मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा अनिवार्य
परीक्षा से संबंधित प्रत्येक गतिविधि का वीडियोग्राफी करायी जाएगी। सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान कोविड-19 के मद्देनजर निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सीट प्लान को परीक्षा कक्ष के अलावे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निदेश दिया गया है ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके। परीक्षा के अवधि में सभी के लिए मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी मात्र एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे। परीक्षा केन्द्र में कैलकुलेटर, ग्रॉफ पेपर, मोबाईल फोन, चिट पुर्जा, कॉपी किताब, चाकू माचिस, ब्लेड, इलेकट्रॉनिक गजट आदि के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। परीक्षा के लिए अनुमंडल कार्यालय, सदर छपरा के परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका नं0- 06152- 242444 है जो परीक्षा के दिन प्रातः 09:00 बजे से 06:00 बजे संध्या तक कार्यरत रहेगा। किसी भी आकस्मिक स्थिति में जिला षिक्षा पदाधिकारी सारण मोबाईल नम्बर- 8544411907, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा मोबाईल नम्बर-9473191269 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा मोबाईल नं- 9431800075 को इस अवधि में परीक्षा में कदाचार एवं विधि व्यवस्था से संबंधित सूचना दी जा सकती है।


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