राष्ट्रनायक न्यूज

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सीवान की रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन AAHT  के तहत 03 बच्चों को मुक्त कराने के साथ 3 मानव तस्करों को किया गिरफ्तार

राष्ट्रनायक न्यूज।

पूर्वोत्तर रेलवे,वाराणसी।  मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल डा अभिषेक के नेतृत्व में मानव तस्करी के खिलाफ वाराणसी मंडल पर चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल सीवान को बड़ी कामयाबी मिली है। रेलवे सुरक्षा बल सीवान की टीम ने ऑपरेशन AAHT (Action Against Human Trafficking) के तहत 03 बच्चों को बचाया और 03 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। मानव तस्करी के खिलाफ अभियान एवं बचपन बचाओ आंदोलन के अंतर्गत प्राप्त सुचना पर गाड़ी संख्या 15909 अप अवध असम एक्सप्रेस 24.7.22 को संदिग्ध तस्करों के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर एस्कॉर्ट पार्टी के सदस्य हेड कांटेबल/ईश्वर चंद्रा और 02 कांस्टेबल के साथ हरकत में आए और उक्त ट्रेन में चेकिंग/निगरानी के दौरान कोच S3- बर्थ नंबर 66 में 3 बच्चों के साथ 03 संदिग्ध व्यक्ति पाए गए।

उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने पर, वे संदिग्ध लग रहे थे और मानव तस्करी का मामला प्रतीत हो रहे थे। तदनुसार जब उक्त ट्रेन सीवान स्टेशन पर पहुंची तो उन्हें उतार दिया गया। पूछताछ करने पर, बच्चों को ले जाने वाले 3 व्यक्तियों ने अपना नाम इस प्रकार बताया: 1.) दाऊद, उम्र 36 साल पुत्र मो. यूनुस 2.) मोहम्मद हाफिज, उम्र 44 साल पुत्र – मेहरूद्दीन और 3.) मोहम्मद हबीब, उम्र 31 वर्ष पुत्र- मोहम्मद शाहिद सभी निवासी वार्ड संख्या 09, दुर्गा गंज आमना, थाना-दगरुआ, जिला-पूर्णिया (बिहार) टिकट के बारे में पूछे जाने पर, 3 व्यक्तियों ने बताया कि उनके पास ईएफ़टी टिकट संख्या- 923025 . है पीएनआर नंबर के साथ: 6206591643 कटिहार से भटिंडा तक। यात्रा के कारण के बारे में पूछे जाने पर, सभी 3 व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ विरोधाभासी बयान सुनाए। दाउद नाम के एक शख्स ने बताया कि उन्हें पंजाब में मजदूरी के लिए एक भट्टे पर ले जाया जा रहा है. दूसरे व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उन्हें बठिंडा के होटल में काम पर ले जाया जा रहा है और तीसरे व्यक्ति ने बताया कि बच्चों को काम के लिए लुधियाना ले जाया जा रहा है. तीनों बच्चों से सौहार्दपूर्ण माहौल में पूछने पर उनमें से एक बच्चे सुमन कुमार ने बताया कि उक्त व्यक्ति उन्हें भटिंडा के होटल में काम दिलाने के लिए ले जा रहा था, जिसके बदले में 6000/- रुपये दिए जाएंगे, दूसरा बच्चा दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर जाने की गुजारिश करने लगा।इस तरह के परस्पर विरोधी कथनों के कारण, यह प्रथम दृष्टया मानव तस्करी का मामला प्रतीत होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए, उपरोक्त तीन व्यक्तियों को नाबालिग बच्चों को मजदूरी/काम और बच्चों से कड़ी मेहनत के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से रोक दिया गया था। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए राजकीय रेल पुलिस सीवान को सौंप दिया गया। जी आर पी थाने में सीआर नं: 144/22 यू/एस 370/374 आईपीसी, 75/79 जेजे एक्ट 2015 और 3/14 बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियम) अधिनियम 1986 दिनांक 25/07/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया है।