मनिंद्र नाथ सिंह मुन्ना। राष्ट्रनायक न्यूज।
दिघवारा (सारण)। दिघवारा स्टेशन रोड फीडर पथ से उत्तर की ओर जिला परिषद द्वारा निर्मित दुकानों में से पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सी डब्ल्यू जे सी 307/ 2012 तथा सी डब्ल्यू जे सी 807/ 2017 के याचिकाकर्ताओं को यथास्थिति आवंटन करने का आदेश दिया। पटना हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने हेतु सुनील कुमार अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर के नेतृत्व में अंजनी कुमार एएसपी सह एसडीपीओ सोनपुर, डीएन दत्ता वरिष्ठ अभियंता जिला परिषद सारण, अजीत कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी दिघवारा, प्रवीण कुमार सिन्हा अंचल अधिकारी दिघवारा, सपना कुमारी कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत दिघवारा, राजेश कुमार थाना प्रभारी दिघवारा सहित दर्जनों पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल एवं कर्मचारियों द्वारा चिन्हित 71 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उक्त दुकानों को आवंटियों को सुपुर्द कर उनसे सुपुर्दगी का लिखित पत्र भी प्राप्त कर लिया गया। मालूम हो कि वर्ष 2003 में जिला परिषद सारण द्वारा दुकानों के लिए निकाले गए टेंडर के आलोक में टेंडर भरने वाले दुकान निर्माण एवं आवंटन को लेकर निकाले गए टेंडर पर हाई कोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से जिस स्थिति में दुकान है उसी स्थिति में दुकान आवंटित करने की मांग की। कोर्ट ने 3 फरवरी 2020 को याचिकाकर्ताओं को एज एज इज व्हेयर इज की स्थिति में दुकान आवंटित करने का आदेश पारित किया। इसी को लेकर आज बुधवार को याचिकाकर्ताओं को पहले दुकान आवंटित किया गया। फिर उक्त दुकान को अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण मुक्त कराकर कब्जा दिलाया गया। चिन्हित 71 दुकानों के अलावे 7 दुकानदारों जो हाई कोर्ट में याचिका दायर किया एवं हाईकोर्ट से स्टे आर्डर प्राप्त किया उन दुकानों को खाली नहीं कराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी डब्ल्यू जे सी संख्या 632/2022 के पारित न्यायादेश के अनुसार 71 की सूची में से दुकान संख्या 46 मोहम्मद शकील अंसारी, दुकान संख्या 55 राजकिशोर प्रसाद, दुकान संख्या 56 मेहरून निसा, दुकान संख्या 60 मोहम्मद साबिर अंसारी, दुकान संख्या 122 श्रीमती पुष्पा देवी, दुकान संख्या 222 अशोक सिंह, दुकान संख्या 252 शैलेंद्र सिंह, इन सात दुकानों को इस कार्रवाई से मुक्त किया गया।



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