राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रजनीश कुमार राय के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष 2020- 21 एवं 2021-22 के लिए सारण जिला को कर्णांकित राशि के अन्तर्गत प्रखंडवार आवेदको को ऋण स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवेदको कि सूची जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। रोजगार ऋण के लिए सभी चयनित आवेदकों को सूचित किया गया है कि दिनांक 18.08.2022 एवं 20.08.2022 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, सारण में शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें चयनित आवेदक अपने गारांटर के साथ उपस्थित होकर ऋण संबंधी कागजी कार्रवाई पूर्ण करवायें। यह अनिर्वाय होगा।
आवेदक के लिए कागजी कार्रवाई हेतु आवश्यक कागजात में आय प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) अद्यतन, आवासीय प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) अद्यतन, आधार कार्ड (सम्पूर्ण पेज की छायाप्रति) पासबुक (जो आधार से लिंक हो की छायाप्रति), चेक बुक-20 पीस, पासपोर्ट साईज फोटो अद्यतन- 2 पीस। एक लाख तक ऋण के लिए जेनरल गारेन्टर को अपना आधार कार्ड की छायाप्रति, जमीन की मालगुजारी की मूल रसीद जो अद्यतन होना चाहिए, पासपोर्ट साईज फोटो अद्यतन- 2 पीस लाना आवश्यक होगा।
एक लाख से अधिक ऋण के लिए सरकारी गारेन्टर जिन कर्मी की सेवा कम से कम हो उन्हें पाँच वर्ष शेष हो, उनके अपना आधार कार्ड की छायाप्रति, वेतन विवरणी की अद्यतन मूल प्रति, सेवा पुस्तिका अपने विभाग से अभिप्रमाणित सभी पेज की छायाप्रति, विभागीय निर्गत परिचय-पत्र एवं पासपोर्ट साईज का दो अद्यतन फोटो निष्चित रुप से अपने साथ लाना होगा।
इसके अलावे एक लाख से अधिक ऋण के लिए आयकर दाताओं को आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति फोटो अद्यतन पासपोर्ट साईज 2 पीस, आयकर रिटर्न की अद्यतन 2 वर्ष की प्रति (वैसे कर दाता जो सरकार को लगातार दो वर्षो से टैक्स भुगतान करते आ रहे है। अथवा आँगनबाड़ी कर्मी के लिए आधार कार्ड की छायाप्रति, नियुक्ति पत्र, अभी तक कार्यरत है उसका इसका प्रमाण- पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो अद्यतन 2 फोटो लाना अनिर्वाय होगा इसके अलावे अनुबंधित वक्फ के मोतवल्ली के लिए आधार कार्ड की छायाप्रति, वक्फ बोर्ड से मोतवल्ली का प्रमाण- पत्र, अभी तक मोतवल्ली है उसका जिला औकॉफ कमिटी से प्रमाण- पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो अद्यतन- 2 पीस आवश्यक है। किसी भी परिवहन के लिए कोटेशन देना आवश्यक है। एग्रीमेंट के समय गारेन्टर को लाना अनिवार्य है।


More Stories
मुख्यमंत्री का अमर्यादित हरकत और शर्मनाक समर्थन
छपरा सदर प्रखंड के महाराजगंज पंचायत भवन में होगा विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन
प्रत्येक गुरुवार को जिलाधिकारी उद्यमियों के साथ करेंगे संवाद, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये एवं उद्यम विकास के लिये किया जायेगा सक्रिय सहयोग