राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। नगर निगम छपरा द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नहीं होने की सूरत में वेन्ट्रंस फाेरम फॉर ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक लाइफ ने नगर निगम आयुक्त,डीएम व डिपार्टमेंट आफ रुलर डेवेलॉपमेंट एंड हाउसिंग के अधिकारी व स्टेट व सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी को आरोपित बनाते हुए केस दायर किया गया है। यह याचिका एनजीटी के आदेश के आलोक में किया गया है। फोरम के अध्यक्ष डॉ. बीएनपी सिंह ने बताया कि यह आदेश एनजीटी पूर्व में दे चुका है। अधिवक्ता सियाराम सिंह ने बताया कि इस मामले में सुनवाई बुधवार को होगी। नगर निगम पर एनजीटी के आदेश पर ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन नहीं करने की सूरत में दो लाख प्रति माह का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में कानूनी अरचन हो सकती है। यहां बता दें कि वेट्रंस फोरम के याचिका पर एनजीटी ने छपरा सिविल जज को अनुपालन करने का आदेश दिया है। जिसमें निगम को हर माह एक लाख रुपये जुर्माना के तौर पर देने है।


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