छपरा(सारण)। नगरपालिका आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र भेजा है। जिसके आलोक में जिला प्रशासन चुनाव संपन्न कराने को लेकर कवायत तेज कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर चुनाव को देखते हुए सभी कोषांगों को एक्टिव कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को चुनाव से संबंधित कार्य को निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार नगर निगम एवं निगर निकाय चुनाव उतरे प्रत्याशियों के पास पत्राचार किया जा रहा है। जिसमें नगर निगम एवं नगर पंचायत के चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी गई। जिले में प्रथम चरण का आगामी 18 दिसम्बर तथा दूसरे चरण का 28 दिसम्बर को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा तथा पहले चरण की मतगणना 20 दिसंबर और दूसरे चरण की मतगणना 30 दिसंबर को शहर के जिला स्कूल में कराया जाएगा। जानकारो की माने तो प्रथम चरण के तहत जिले के 6 नगर निकाय के 205 बूथों पर करीब 1.70 लाख वोटर मतदान से वोटिंग कराया जाएगा। वहीं दूसरा चरण के तहत छपरा नगर निगम एवं नगर पंचायत मशरक, कोपा मांझी के करीब 446 मतदान केन्द्रों पर 3 लाख 93 हजार 558 मतदाता अपने वोट करेंगे।
बूथ के 200 मीटर की परिधि में लागू होगा धारा 144
जिले के नगर निगम एवं नगर निकाय चुनाव के मतदान के दिन मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर धारा 144 लागू किया जाएगा। इस परिधि में किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के द्वारा पार्टी कार्यालय नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई भी प्रत्याशी, राजनैतिक दल का कार्यालय पाया जाएगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
छह कर्मियों का होगा पोलिंग पार्टी
नगरपालिका आम निर्वाचन में पहली बार ईवीएम से वोटिंग कराया जाएगा। इस दौरान तीन पदों के लिए अलग-अलग बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट होगा। तीन पदों के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किये जाने से मतदान कर्मियों की आवश्यकता अधिक हो सकती है। जानकारों का कहना है कि पिछले सभी चुनाव में मतदान कर्मी की टीम पीठासीन पदाधिकारी के नेतृत्व में मतदान कर्मी कार्य करते है। जिसमें पी-1, पी-2 और पी-3 कार्य करते है, लेकिन इसबार पंचायत चुनाव में पी-1, पी-2 और पी-3 ए, पी-3 बी, व पी-3 सी कर्मी कार्य करेंगे। ऐसे में इसबार के नगर निकाय चुनाव में दो कर्मी अधिक कार्य करेंगे।
मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षद के लिए अलग-अलग होगा ईवीएम
नगरपालिका आम चुनाव के मतदान ईवीएम से कराया जाएगा। जानकारों की माने तो नगर निगम चुनाव में मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षद के लिए अलग-अलग ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। वहीं नगर पंचायत के चुनाव में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद के लिए भी अलग-अलग ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके लिए बूथों पर अलग-अलग ईवीएम का बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट लगाया जाएगा।


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