राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। जिलाधिकारी सारण, राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण के तहत नगर पंचायत रिविलगंज, एकमा बाजार, परसा बाजार, सोनपुर, दिघवारा एवं मढ़ौरा में पार्षद/उप मुख्य पार्षद मुख्य पार्षद के पदों का निर्वाचन दिनांक 18.12.2022 को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो चुका है जिसका मतगणना जिला स्कूल, छपरा एवं राजकीय कन्या उच्चत्तर विद्यालय में दिनांक 20.12़.2022 को निर्धारित हैं। जिला स्कूल, छपरा के नये भवन में नगर पंचायत, रिविलगंज, एकमा, जिला स्कूल के पूराने भवन में नगर पंचायत परसा बाजार का मतगणना होगा जबकि सोनपुर नगर पंचायत, दिघवारा, एवं नगर पंचायत मढ़ौरा का मतगणना राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरा में होगा। निर्धारित तिथि को उक्त मतगणना कार्य को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से एवं मतगणना समाप्ति के पश्चात् आपसी तनाव एवं द्वेष की भावना के कारण मतगणना के दिन मतगणना परिणाम घोषित होने के उपरांत विधि व्यवस्था के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के द्वारा सम्पूर्ण छपरा शहर सहित नगर पंचायत, रिविलगंज, नगर पंचायत एकमा बाजार एवं नगर पंचायत परसा बाजार क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा, अन्य घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर रोक रहेगी। सुबह 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग नही होेगा। निषिद्ध क्षेत्र में सरकारी व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों का मोबाईल, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण बंद रखेगें। सम्पूर्ण छपरा शहर सहित नगर पंचायत, रिविलगंज, नगर पंचायत एकमा बाजार एवं नगर पंचायत परसा बाजार क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू रहने के कारण मतगणना समाप्ति के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी/ जनप्रतिनिधि/राजनैतिक दल को विजयी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी और पुलिस एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो उपर्युक्त मतगणना कार्य में नियुक्त है। सरकार अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों शांतिपूर्ण मतगणना कार्य में लगे कर्मियों पर, शव यात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल लोगों पर लागू नही होगी।
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