राष्ट्रनायक न्यूज।
भोरे (गोपालगंज)। स्थानीय पुलिस ने दूसरी बार शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जिसे नए संशोधित शराबबंदी कानून के तहत एक साल के लिए जेल भेज दिया गया। बता दें कि नए कानून में पहली बार शराब पीने पर 2000 से ₹5000 तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।अगर वही व्यक्ति दूसरी बार शराब पीकर हंगामा करता है, तो उसे एक साल के लिए जेल जाना होगा।ब ताया जाता है कि थाना क्षेत्र के सिसई बाजार में एक युवक शराब पीकर हंगामा कर रहा था।जिसकी सूचना एसआइ धीरज कुमार गुप्ता को मिली।धीरज ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर से ही युवक को गिरफ्तार कर लिया।जिसकी पहचान सिसई टोला बैकुंठपुर के विद्या कुमार चौहान के रूप में की गई।पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कराई, तो शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे एक साल के लिए जेल भेज दिया गया।बता दें कि पांच नवंबर को भी विद्या चौहान को उत्पाद विभाग गोपालगंज की टीम द्वारा शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया था। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि शराब के नशे में हंगामा करते एक युवक को गिरफ्तार किया गया था।जिसे एक साल के लिए जेल भेज दिया गया है।


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