स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ’’सिंगल विन्डो’’ की व्यवस्था लागू की जाएगी: जिलाधिकारी
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, सारण सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बिहार विधान सभा चुनाव-2020 के अवसर पर सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं अन्य संबंधितों को निर्चाचन के दौरान आम सभा, रैली, जुलूस और लाउडस्पीकर तथा चुनाव प्रचार हेतु वाहन के प्रयोग के साथ ही हैली पैड आदि के उपयोग की स्वीकृति अथवा अनुमोदन के लिए एकल खिड़की व्यवस्था को स्थापित करने का निर्देश प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को दिया गया है जो प्रत्येक निवार्ची पदाधिकारी के स्तर पर कार्यरत रहेगा और वे इस निमित्त आर्देश अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर भी एक सिंगल विन्डो की व्यवस्था स्थापित कर दी गयी है जिसका प्रभारी पदाधिकारी मुरली प्रसाद सिंह, जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण, मो0-7541038384 बनाया गया है एवं इसके वरीय प्रभार में अपर समाहत्र्ता, सारण रहेंगे। इसके अनुसार राजनैतिक दल के सदस्य/अभ्यर्थी एकल खिड़की कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को कम से कम 48 पूर्व आवेदन उपलबध करायेगे, जिसमें व्यय योजना के संबंध में विस्तृत रूप रेखा अंकित कर देनी होगी। प्रत्येक कार्यक्रम/मद के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा। आवेदकों को ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर केवल एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से अनुमोदन/निर्णय जारी किये जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा है कि एक से अधिक सभा जुलूस आदि का अनुमोदन यदि एक ही तिथि को देनी हो तो समय का अंतराल इस प्रकार रखा जाय, ताकि विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। रैली, जुलूस के आयोजन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की संख्या एवं वाहनों का प्रकार आवेदन में अंकित करना होगा। आयोजकों पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने की जिम्मेवारी होगी। सभा अयोजित करने वाले राजनीतिक दल को विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करना होगा जिसमें यह अंकित करना होगा कि सभा में प्रचार करने हेतु कितने लोग आएंगे, कितनी भीड़ होगी तथा सभा स्थल एवं इसकी अवधि क्या होगी।


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